COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में 30 अक्टूबर तक रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल हियरिंग जारी रहेगी

LiveLaw News Network

1 Oct 2021 6:12 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतें 30 अक्टूबर तक रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल हियरिंग के साथ काम करती रहेंगी।

    हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार:

    "माननीय फुल कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई का मौजूदा तंत्र 30.10.2021 तक जारी रहेगा। इसके अलावा, वर्ष 2019 में स्थापित मामलों को भी इस न्यायालय द्वारा 04.10.2021 से लिया जाएगा। "

    आदेश में आगे कहा गया कि 04.10.2021 से 30.10.2021 तक न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध अन्य सभी लंबित मामले सामूहिक रूप से स्थगित रहेंगे।

    जिला न्यायालयों के कामकाज के लिए यह इस प्रकार कहा गया:

    "माननीय फुल कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (मुख्यालय) अपने-अपने जिलों के न्यायिक अधिकारियों का रोस्टर इस प्रकार तैयार करेंगे कि दिनांक 04.10. 2021 न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या का लगभग 3/4 हिस्सा कोर्ट में फिजिकली होल्ड करता है जबकि अन्य वर्चुअल मोड के माध्यम से कोर्ट को होल्ड करते हैं। उक्त व्यवस्था 30.10.2021 तक जारी रहेगी।"

    इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला न्यायालयों में क्रमशः 31 अगस्त और 24 अगस्त से सीमित फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का संकल्प लिया था।

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