COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालय 11 फरवरी तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे
LiveLaw News Network
13 Jan 2022 1:00 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालय 12 फरवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करना जारी रखेंगे।
कार्यालय आदेश 30 दिसंबर, 2021 को जारी पहले के आदेश में कहा गया था कि हाईकोर्ट और जिला अदालतें केवल तीन जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगी।
रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतें भी मामलों को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही लेंगी।
आदेश में कहा गया,
"अदालतों के वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग लिंक वेबसाइट/वाद-सूची (ओं) पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, डीजी (कारागार) के परामर्श से यूटीपी के रिमांड के विस्तार के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। जहां भी आवश्यक हो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूटीपी का उत्पादन किया जा सकता है।"
आदेश में आगे कहा गया,
"अदालतों में आने के लिए आवश्यक कोर्ट-स्टाफ सहित सभी हितधारक खुद को पूरी तरह से वैक्सीनेट करेंगे और सोशल-डिस्टेंसिंग और भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और यह न्यायालय समय-समय पर जारी कि गए COVID-19 प्रोटोकॉल, दिशा-निर्देशों, निर्देशों आदि के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे।"
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