अदालतों में मुकदमों की बाढ़, बेतुकी याचिकाओं के लिए समय नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों को छुपाने पर 25 लाख का जुर्माना लगाया

Avanish Pathak

16 Sept 2022 4:50 PM IST

  • अदालतों में मुकदमों की बाढ़, बेतुकी याचिकाओं के लिए समय नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों को छुपाने पर 25 लाख का जुर्माना लगाया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी नागरिक, जिसके अधिकारों का किसी भी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है, उसके पास अदालतों में जाकर उपचार पाने का अधिकार है, हालांकि, महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर ऐसे अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि वादी जो किसी भी फोरम के समक्ष कोई मामला दायर करता है, उसे साफ हाथों से आना होता है और उसे अदालत के समक्ष पूरे तथ्यों का खुलासा करना होता है।

    जस्टिस अशोक कुमार गौड़ ने याचिकाकर्ता को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 25,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश देते हुए कहा,

    "यह मामला एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष पूरी न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग किया, उसने कभी यह खुलासा नहीं किया कि उसकी रिट याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है और मौजूदा रिट याचिका दायर करते समय, उसने मुकदमे के पहले दौर में क्या हुआ, इसका खुलासा नहीं किया था। याचिकाकर्ता के इस आचरण को न्यायालय द्वारा निरुत्साहित करने की आवश्यकता है।"

    अदालत ने कहा कि एक तरफ सभी अदालतें इतनी अधिक मुकदमों से भरी हुई हैं कि उन्हें पीड़ित पक्षों के अधिकारों का फैसला करना मुश्किल लगता है, जो वास्तव में अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और दूसरी तरफ, अदालतें ऐसे व्यक्तियों से निपट रही हैं, जो तुच्छ रिट याचिकाएं दायर कर रहे हैं और पूरे तथ्यों का खुलासा न करके अदालत को हल्के में ले रहे हैं।

    अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रथा को बंद करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि यह याचिकाकर्ता द्वारा अदालतों के सरासर दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और तदनुसार, उसने कहा कि न केवल याचिका को खारिज करने की आवश्यकता है, बल्कि याचिकाकर्ता पर बुनियादी तथ्य छुपाने के लिए भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि तुच्छ मुकदमेबाजी में इस न्यायालय के न्यायिक समय की बर्बादी से भी सख्ती से निपटने की जरूरत है।

    पृष्ठभूमि

    उपमंडल अधिकारी, बारां ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधिकतम सीमा से अधिक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता के देवीलाल-पिता के पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि नहीं मिली थी।

    बाद में 1983 में, अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) बारां ने अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोल दिया और पाया कि भूमि अधिकतम सीमा से अधिक थी। इसके खिलाफ चुनौती को राजस्व बोर्ड ने 1988 में खारिज कर दिया।

    1989 में देवीलाल की मृत्यु के बाद, हाईकोर्ट ने मूल याचिकाकर्ता के आवेदन को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने 2001 में सकारक आदेश देकर मूल याचिकाकर्ता की ओर से उसके कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाये गये तर्कों को खारिज कर दिया और अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां और राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा।

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपर कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्व मंडल के समक्ष अपील दायर की। राजस्व मंडल ने 18.06.2009 को अपील खारिज करते हुए याचिकाकर्ता-देवीलाल के पिता द्वारा अपील दायर करने के तथ्य का उल्लेख किया और अपील के मेमो में इस तरह के तथ्य का खुलासा किए बिना, याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील दायर की थी। बाद में, वर्तमान याचिका में, इस न्यायालय ने 17.08.2009 को निर्देश दिया कि विचाराधीन भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

    याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अपर कलेक्टर (राजस्व) ने राज्य सरकार के पत्रों के आधार पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को आठ साल बीत जाने के बाद राजस्थान सीलिंग की धारा 15 (2) के तहत सीलिंग केस को फिर से खोल दिया। कृषि जोत अधिनियम, 1973 पर और याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय देवीलाल को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को मामले को फिर से खोलने का कोई नोटिस नहीं दिया गया।

    हालांकि, प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के पिता के खिलाफ पारित राजस्व बोर्ड के पहले के आदेश के तथ्य का खुलासा नहीं करती है। और उसी को याचिकाकर्ता के पिता द्वारा इस अदालत में दायर रिट याचिका में चुनौती दी जा रही है

    यह भी जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता ने पूरी रिट याचिका में अपर समाहर्ता (राजस्व), बारां के आदेश की जानकारी होने का हवाला देते हुए कहा है कि वर्ष 2001 में पटवार हलका जब विचाराधीन भूमि पर आया था, जहां याचिकाकर्ता को पहली बार उस आदेश के बारे में पता चला जो वर्ष 1983 में अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां द्वारा पारित किया गया था।

    निष्कर्ष

    अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को उसके भाई और उसकी दो बहनों के साथ कानूनी प्रतिनिधि बनने की अनुमति दी जाती है, तो यह याचिकाकर्ता की जिम्‍मेदारी थी कि वह ऐसी याचिका दायर करने के तथ्य का खुलासा करे, याचिकाकर्ता को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आरोपित करने और इस न्यायालय द्वारा 24.07.2001 को पारित अंतिम निर्णय का खुलासा करे।

    कोर्ट ने जोड़ा,

    "इस न्यायालय ने पाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में पूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना, याचिकाकर्ता को समान राहत की मांग करने का अधिकार नहीं देता है, किसी भी याचिकाकर्ता का आचरण बहुत महत्व और प्रासंगिकता का है और यदि कोई वादी न्यायालय के ज्ञान से तथ्यों को छुपाता / दबाता है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के उदारता के योग्य नहीं है और इसके विपरीत, ऐसे बेईमान और असंतुष्ट वादी को इस न्यायालय द्वारा उचित तरीके से निपटाया जाना चाहिए।"

    अदालत ने कहा कि जिन मुद्दों को अब याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में उठाने की मांग की गई है, उन्हें इस न्यायालय द्वारा सकारक आदेश दिया जा चुका है और इस तरह, निष्कर्ष अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी हो गए हैं।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के स्थान पर एक पक्ष बन गया। अतिरिक्त कलेक्टर और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश की वैधता निर्णय लिया जा चुका है और याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष उसी मुद्दे को फिर से उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

    केस टाइटल: कस्तूर चंद बनाम राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर और अन्य।

    साइटेशन: लाइव लॉ 2022 (राज) 232

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