'निचली अदालतें ने सबूतों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया':सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल पुराने मर्डर केस में दो दोषियों को बरी किया
Avanish Pathak
28 May 2023 9:48 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 302, 34, 201 और आर्म्स एक्ट की धारा 4, 25 के तहत दो हत्या के दोषियों की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक को आखिरी बार प्रासंगिक समय पर घटनास्थल के पास आरोपी के साथ जीवित देखा गया था।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,
“…….. हमारा यह सुविचारित मत है कि हाथ में आया मामला एक सर्वोत्कृष्ट मामला है, जहां रात के अंधेरे में जंगल में होने वाली एक अंधी हत्या को सुलझाने के लिए सबूत के टुकड़े एकत्र किए गए थे, जिन पर दोषसिद्धि से पहले उनकी कड़ी जांच की आवश्यकता थी। अभियोजन पक्ष के सबूतों की कड़ी जांच करने और ऊपर चर्चा किए गए निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर उसका परीक्षण करने पर, हम सबूतों को अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए प्रेरक नहीं पाते हैं।"
तथ्य
एक नवंबर, 2001 को मृतक (पीडब्ल्यू1) के पिता ने जंगल में अपने बेटे का शव मिलने पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 31 अक्टूबर, 2001 को रात करीब 9 बजे मृतक अपने दोस्तों यानी आरोपी नंबर एक और एक अन्य व्यक्ति के साथ था।
बाद में, 10 नवंबर, 2001 को पीडब्ल्यू 1 ने पुलिस को एक लिखित सूचना दी, जिसमें कहा गया था कि यह आरोपी संख्या 2 था, जो आरोपी संख्या 1 के साथ घटना की उस रात मृतक के साथ थे।
विवेचना के दौरान, पुलिस ने दो अभियुक्तों (अपीलार्थियों) को गिरफ्तार किया और आरोपी संख्या 2 के पास से एक 12 बोरी देशी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस और आरोपी संख्या एक के साथ चाकू की बरामदगी का खुलासा किया जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों दर्ज किए गए।
जांच के पूरा होने पर तीन चार्जशीट दायर की गईं, जिससे ट्रायल के तीन सत्र हुए, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ट्रायल कोर्ट के एक सामान्य फैसले द्वारा तय किए गए थे, जिसकी हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी।
ट्रायल कोर्ट ने 28 जनवरी, 2004 के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और निम्नलिखित सजा दी:
(i) आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास और दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 201 के तहत 1 वर्ष का कारावास।
(ii) अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत 500/- रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष का कारावास
(iii) अपीलकर्ता-आरोपी नंबर 1 को शस्त्र अधिनियम की धारा 4 सह पठित 25 के तहत 500/- रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष का कारावास
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल, 2010 के निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले और आदेश के खिलाफ व्यक्तिगत अपील दायर की।
कोर्ट ने कहा,
"हमारे विचार में, पीडब्लू -2 एक मात्र मौका गवाह है, जिसकी उस समय मौके पर उपस्थिति संतोषजनक ढंग से नहीं बताई गई है, इसलिए यह ध्यान में रखते हुए कि वह असामान्य रूप से लंबे समय तक यानी साढ़े तीन महीने से अधिक समय तक चुप रहा, उसकी गवाही किसी श्रेय के योग्य नहीं है। हमारे विचार में, नीचे की अदालतों ने उसकी गवाही पर भरोसा करके गलती की है।”
अदालत ने आगे कहा कि पीडब्ल्यू 5 भी एक मौका गवाह है और पीडब्ल्यू 5 द्वारा उस समय मौके पर उसकी उपस्थिति के लिए दिया गया स्पष्टीकरण झूठा प्रतीत होता है। न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि पीडब्ल्यू 5 उसके बयानों में सुसंगत नहीं है।
न्यायालय ने टिप्पणी की,
"उपरोक्त सभी कारणों से, जब हम पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-5 की गवाही का सावधानीपूर्वक और उचित सावधानी के साथ मूल्यांकन करते हैं, जैसा कि मामले के तथ्यों में आवश्यक है, हम पाते हैं कि उनकी गवाही दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए हमारे विश्वास को को प्रेरित नहीं करती है। दुर्भाग्य से, निचली अदालतों ने तयशुदा कानूनी सिद्धांतों की कसौटी पर परखे बिना उसे सच्चाई की तरह स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का क्षरण हुआ है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक को आखिरी बार प्रासंगिक समय पर आरोपी के साथ घटनास्थल के पास जीवित देखा गया था।"
न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया था कि पुलिस ने अपीलकर्ता संख्या 2 को फंसाने में असाधारण रुचि दिखाई थी और इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा दिखाई गई बंदूक और चाकू की कथित बरामदगी ने अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं किया और इसलिए, इस तरह के आधार पर भरोसा करना असुरक्षित होगा।
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट सही कानूनी सिद्धांतों को लागू करके साक्ष्य का सही मूल्यांकन और परीक्षण करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, न्यायालय ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित निर्णय और आदेशों को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
केस टाइटल: रवि मंडल बनाम उत्तराखंड राज्य और शब्बीर बनाम उत्तराखंड राज्य
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 470