ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत याचिका में अवार्ड के प्रवर्तन को विफल नहीं किया गया है तो अदालत बैंक गारंटी के लिए जोर नहीं देगी: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

16 Nov 2023 6:29 AM GMT

  • ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत याचिका में अवार्ड के प्रवर्तन को विफल नहीं किया गया है तो अदालत बैंक गारंटी के लिए जोर नहीं देगी: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ए एंड सी एक्ट (A&C Act) की धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला न्यायालय आर्बिट्रेशन की कार्यवाही लंबित होने तक किसी पक्ष के दावों को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने का आदेश नहीं देगा, जब तक कि यह न दिखाया जाए कि आदेश देने वाला पक्ष अलग हो रहा है। इसकी संपत्तियां या ऐसे तरीके से कार्य करना जो आर्बिट्रेशन अवार्ड के प्रवर्तन को विफल कर देगा।

    जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 9 के तहत दावों को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश सीपीसी के आदेश XXXVIII नियम 5 के तहत दिए गए फैसले से पहले कुर्की के आदेश के समान है। यह माना गया कि ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत न्यायालय सीपीसी के पाठों से अनावश्यक रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, यह सीपीसी के सिद्धांतों की अवहेलना में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।

    न्यायालय ने माना कि आर्बिट्रेशन में विवाद की राशि के लिए सुरक्षा का आदेश देते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या याचिकाकर्ता के पास प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन है, और क्या प्रतिवादी इस तरह से कार्य कर रहा है, जिससे अवार्ड की वसूली विफल हो जाएगी।

    मामले के तथ्य

    पक्षकारों ने दिनांक 19.05.2017 को अपतटीय आपूर्ति समझौता किया। इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज शामिल था।

    अपीलकर्ताओं द्वारा भुगतान शर्तों के कथित उल्लंघन के संबंध में पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। तदनुसार, प्रतिवादी ने विवाद में राशि सुरक्षित करने के लिए ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किया। एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में अपीलकर्ताओं को विवादित राशि का 50% सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने ए एंड सी एक्ट की धारा 37 के तहत अपील दायर की।

    पक्षकारों का विवाद

    अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी:

    1. एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देशन। विवाद में राशि को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करना एकल न्यायाधीश के फैसले से पहले कुर्की के समान है। हालांकि, यह निर्देश सीपीसी के आदेश XXXVIII नियम 5 में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है।

    2. एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि आदेश XXXVIII नियम 5 की पूर्व-आवश्यकताएं पूरी नहीं की गईं, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई दावा या सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता इस तरह से कार्य कर रहे है, जिससे अवार्ड अप्रवर्तनीय हो जाए।

    3. एकल न्यायाधीश उक्त निर्देश पारित नहीं कर सकता, जब ऐसी राहत की पूर्व शर्तें पूरी नहीं हुईं।

    प्रतिवादी ने निम्नलिखित प्रति-प्रस्तुतियां कीं:

    उन्होंने तर्क दिया कि ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत अदालत की शक्तियां सीपीसी के तहत अधिक व्यापक हैं। यह एस्सार हाउस प्राइवेट लिमिटेड बनाम आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड के फैसले के संदर्भ में है, इसलिए अदालत विवाद में राशि को सुरक्षित कर सकती है, भले ही संपत्ति के अपव्यय या किसी अन्य आचरण के बारे में दावा किया गया हो। विरोधी/प्रतिद्वंद्वी पक्ष जो मध्यस्थ कार्यवाही में पारित होने वाले पुरस्कार को हराने के लिए प्रतिद्वंद्वी/विरोधी पक्ष की ओर से किसी भी प्रयास के समान हो सकता है।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    1. न्यायालय ने पाया कि विवाद में राशि को सुरक्षित करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के निर्देश के समान है, जिसे सीपीसी के आदेश XXXVIII नियम 5 के तहत पारित किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि विवादित आदेश पारित करते समय न्यायालय ने इस आशय की कोई टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं निकाला कि यदि बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के आदेश नहीं दिए गए तो प्रतिवादी अपीलकर्ताओं के खिलाफ आर्बिट्रेटर अवार्ड लागू करने में असमर्थ होगा।

    न्यायालय ने माना कि आर्बिट्रेशन में विवाद की राशि के लिए सुरक्षा का आदेश देते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या याचिकाकर्ता के पास प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन है और क्या प्रतिवादी इस तरह से कार्य कर रहा है जिससे अवार्ड का वसूली विफल हो जाएगी।

    न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो दूर-दूर तक यह सुझाव दे कि अपीलकर्ता अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, या इस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिससे आर्बिट्रेशन अवार्ड के प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न होगी, यदि उत्तरदाता आर्बिट्रेटर कार्यवाही में प्रबल होते हैं। कोर्ट ने माना कि विवादित आदेश सीपीसी के आदेश XXXVIII नियम 5 के सिद्धांतों के खिलाफ है।

    न्यायालय ने माना कि ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला न्यायालय आर्बिट्रेशन कार्यवाही लंबित होने तक किसी पक्ष के दावों को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने का आदेश नहीं देगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि आदेश देने वाला पक्ष अपनी संपत्ति को अलग कर रहा है, या इस तरीके से कार्य करना जिससे आर्बिट्रेटर अवार्ड के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होगी।

    न्यायालय ने माना कि एक्ट की धारा 9 के तहत दावों को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश निर्णय से पहले कुर्की के आदेश के समान है, जैसा कि सीपीसी के आदेश XXXVIII नियम 5 के तहत प्रदान किया गया। यह माना गया कि ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत न्यायालय सीपीसी के पाठों से अनावश्यक रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, यह सीपीसी के सिद्धांतों की अवहेलना में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।

    तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादी के दावों को सुरक्षित करने के लिए अपीलकर्ताओं को बैंक गारंटी प्रदान करने के निर्देश को सीमित सीमा तक रद्द करने की अनुमति दी।

    केस टाइटल: स्काईपावर सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टर्लिंग एंड विल्सन इंटरनेशनल एफजेडई, एफएओ(ओएस)(सीओएमएम) 29/2022

    दिनांक: 10.11.2023

    अपीलकर्ताओं के लिए वकील: दयान कृष्णन और अरविंद नायर, तिशमपति सेन, रिद्धि एस, अनुराग आनंद और हिमांशु कौशल।

    प्रतिवादियों के वकील: दर्पण वाधवा, जयेश बख्शी, रवि त्यागी, मनमिलन सिद्धू, समीर पटेल, सुदीक्षा सैनी और अंकित त्यागी।

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