अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान व्यक्ति को जिंदा जलाने के आरोपी छह लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए
Shahadat
10 July 2023 10:21 AM IST
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान शाहबाज़ नामक व्यक्ति को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि गवाह राहुल के बयान से पता चलता है कि मुस्लिम व्यक्तियों से बदला लेने के लिए भीड़ का निश्चित स्थान पर इकट्ठा होना "पूर्व नियोजित" था।
अदालत ने कहा,
"कुछ गवाहों ने उन परिस्थितियों को देखा है, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय से प्राप्त भीड़ के एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूर्व-योजनाबद्ध तरीके से और एक-दूसरे के साथ सक्रिय साजिश में अपराध किए गए।"
अदालत ने अमन, विक्रम, राहुल शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश शर्मा और रणजीत राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 153 ए, 188, 302, 341, 395 और 120 बी के तहत आरोप तय किए।
न्यायाधीश ने आरोपी अमन पर धारा 412 के तहत अपराध के लिए आरोपित किया, क्योंकि उसके पास से बरामद कलाई घड़ी की पहचान न्यायिक ट्रायल पहचान परेड (टीआईपी) में मृतक की कलाई घड़ी के रूप में की गई।
2020 की एफआईआर 64 एएसआई की शिकायत के आधार पर करावल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। आरोप पत्र के अनुसार, शाहबाज़ का शव सबसे पहले खजूरी खास पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर ने देखा, जो मृतक के दोस्त साकिब की जानकारी के अनुसार उसकी तलाश कर रहे थे।
जांच के दौरान, शाहबाज़ के भाई ने पुलिस को बताया कि जब वह मृतक की तलाश करने गया तो उसे अंकित नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई की 25 फरवरी, 2020 को दंगाइयों ने हत्या कर दी और उसे जिंदा जला दिया।
अभियोजन पक्ष का मामला है कि चूंकि दंगाई उस दिन विशेष रूप से मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, इसलिए मृतक का भाई डर के कारण खजूरी पुस्ता रोड पर नहीं पहुंच सका। दो दिन बाद उन्हें पता चला कि पुलिस एक जली हुई लाश अस्पताल ले गई।
चूंकि मृत शरीर में केवल खोपड़ी का टुकड़ा और कुछ पैल्विक हड्डियां थीं, शारीरिक रूप से इसकी पहचान संभव नहीं थी और जले हुए शरीर के हिस्सों के साथ उसके पिता के डीएनए नमूनों के मिलान के बाद इसकी पहचान शाहबाज़ से की गई।
आरोप तय करते समय अदालत ने कहा कि तीन गवाहों के बयान से पता चला कि आरोपी व्यक्ति सक्रिय रूप से उस भीड़ का हिस्सा थे, जो पहले 24 फरवरी, 2020 को इकट्ठा हुई और 25 फरवरी, 2020 को दंगे करने की उचित योजना बनाई।
जज ने कहा,
“आरोपी व्यक्ति योजना से अवगत होने के कारण इस भीड़ में शामिल हो गए। उन्होंने गैरकानूनी जमावड़े का सक्रिय सदस्य बनकर ऐसा किया, जिसका सामान्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सीआरपीसी की धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन करना, जमीन पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था। धर्म के कारण, वर्तमान पीड़ित यानी मृतक शाहबाज़ की हत्या हुई।”
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को भीड़ का हिस्सा बनते, 25 फरवरी, 2020 को शाहबाज पर हमला करते और उसकी हत्या करते हुए देखा। यह भी कहा गया कि कुछ गवाह न्यायेतर स्वीकारोक्ति साबित करने के लिए प्रासंगिक हैं। कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया।
अदालत ने कहा,
“आरोपी अमन के अतिरिक्त न्यायिक कबूलनामे के साथ पढ़े जाने वाले ऐसे सबूत, रणजीत राणा और विक्रम सहित सभी आरोपियों के खिलाफ बहुत गंभीर संदेह पैदा करते हैं कि वे इस भीड़ की पूर्व योजना और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस भीड़ में शामिल हुए, जिसने मृतक शाहबाज़ की हत्या कर दी। पूरी संभावना है कि उक्त मुस्लिम लड़का कोई और नहीं बल्कि पीड़ित मृतक शाहबाज़ होगा।'
इसमें कहा गया,
“धारा 153 ए खंड 1 (बी) किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाता है यदि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है, और जो परेशान करता है या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। आरोपी व्यक्तियों का कृत्य निश्चित रूप से ऐसी श्रेणी में आता है, जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है।”