गवाह के एग्जामिनेशन-इन-चीफ के आधार पर भी अदालत अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
24 April 2022 4:30 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 319 के तहत केवल गवाह के मुख्य परीक्षण (examination-in-chief) के आधार पर समन कर सकती है और अदालत को ऐसे गवाह के साक्ष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सीआरपीसी की धारा 319 के अनुसार, किसी भी जांच या अपराध के मुकदमे के दौरान न्यायालय को अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति है।
जस्टिस शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करने से पहले अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि उसके सामने पेश किए गए सबूतों से जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है, लेकिन जिसकी संलिप्तता स्पष्ट प्रतीत हो, उस पर अभियुक्त के साथ विचारण किया जाना चाहिए।
दूसरे शब्दों में जहां न्यायालय को लगता है कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या पूछताछ के लिए आरोप नहीं लगाया गया है, उसकी भूमिका हो सकती है, उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत बुलाया जा सकता है।
इसके अलावा, यदि न्यायालय को पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति को गवाह के मुख्य परीक्षण के ठीक बाद बुलाया जाना आवश्यक है तो न्यायालय को उस चरण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जहां गवाह के साक्ष्य पर जिरह की जाती है।
कोर्ट के सामने मामला
राम कुमार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी II, देवरिया द्वारा सेशन ट्रायल में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 323/149, 302/149, 504, 506 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत पारित किए गए फैसले और आदेश को रद्द करने के लिए न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
आक्षेपित आदेश द्वारा न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर एक आवेदन की अनुमति देने के बाद आरोपी को तलब किया।
आरोपी के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों में एक भौतिक विरोधाभास है, लेकिन निचली अदालत ने इसे अनदेखा करते हुए अवैध रूप से आक्षेपित समन आदेश पारित किया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
यह तर्क देते हुए कि अभियुक्त व्यक्तियों को तलब करते समय निचली अदालत ने एक स्पष्ट त्रुटि की है, आरोपी ने आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। उपरोक्त केस क्राइम के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने के लिए आगे प्रार्थना की गई।
न्यायालय की टिप्पणियां
शुरुआत में कोर्ट ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एससीसी 92 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा:
"सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक सभी को संतुष्ट किया जाना चाहिए कि उसके सामने पेश किए गए सबूतों से, जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन जिसकी भागीदारी स्पष्ट प्रतीत होती है, उसे अभियुक्त के साथ एक कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि सीआरपीसी की धारा 319 (4) (बी) के तहत आरोपी को बाद में आरोपित किया जाना चाहिए जैसे कि वह अदालत के शुरू में अपराध का संज्ञान लेते वक्त आरोपी था। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए जितनी संतुष्टि की आवश्यकता होगी वह आरोप तय करने के समान होगी।"
इसके अलावा, सरताज सिंह बनाम हरियाणा राज्य एलएल 2021 एससी 161 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दिए गए बयान के आधार पर भी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। संबंधित गवाह के मुख्य परीक्षण और अदालत को ऐसे गवाह के साक्ष्य के लिए जिरह द्वारा ट्रायल किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ यह पाते हुए कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार सबूतों की गलत सराहना पर आधारित नहीं है, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
केस का शीर्षक - राम कुमार @ टुनटुन बनाम यू.पी. राज्य और दूसरा [आपराधिक संशोधन संख्या - 2021 का 3142]
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