टेंडर स्क्रूटनी कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के परिणामस्वरूप वैध टेंडर रद्द नहीं किया जा सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

30 Jan 2023 12:33 PM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि टेंडर आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को अनुबंध के निष्पादन और अवार्ड की अधिसूचना से पहले केवल टेंडर रद्द करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि एक बार अधिनिर्णय अधिसूचित हो जाने के बाद टेंडर शर्तों के उल्लंघन को छोड़कर टेंडर वापस लेने या रद्द करने की वैधानिक रूप से अनुमति नहीं है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मैसर्स एलेंजर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और कर्नाटक राज्य मेडिकल आपूर्ति निगम लिमिटेड को 27-10-2021 की टेंडर अधिसूचना के अनुसार कंपनी के पक्ष में पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों के लिए खरीद आदेश को 2 सप्ताह के भीतर इसके पक्ष में टेंडर अवार्ड जारी करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने कहा,

    "एक बार अवार्ड अधिसूचित हो जाने और अनुबंध निष्पादित हो जाने के बाद यह टेंडर की संपन्न प्रक्रिया बन जाती है। टेंडर तभी रद्द किया जा सकता है जब टेंडर लेने वाले के द्वारा समझौते या अवार्ड की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है। मझधार में या अनुबंध के निष्पादन के बाद टेंडर के किसी भी एकतरफा रद्दीकरण को समर्थन नहीं दिया जा सकता। विशेष रूप से, जब अनुबंध प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है।

    2021 में निगम ने नोटिस जारी कर 100mA पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने अन्य बोलीदाताओं के साथ टेंडर प्रस्तुत किया।

    टेंडर स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जांच के बाद याचिकाकर्ता को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया और बाद में सफल बोलीदाता के रूप में उभरा। बाद में निगम द्वारा 02-03-2022 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुबंध अवार्ड को अधिसूचित करते हुए अधिसूचना जारी की गई।

    अवार्ड की अधिसूचना के अनुसार, पक्षकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद खरीद आदेश जारी करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा 100mA की 165 पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की आपूर्ति के लिए डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया और ऐसी खरीद के लिए अलग समझौता भी किया गया। इन सबके बावजूद, टेंडर अधिसूचना और पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार कोई खरीद आदेश जारी नहीं किया गया।

    नोटिस जारी होने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निगम ने दिनांक 3 नवम्बर 2022 को पत्र जारी कर टेंडर आदेश निरस्त करने की सूचना दी। उसने तर्क दिया कि उसने खरीद आदेश प्राप्त करने की आशा में सभी मशीनों की खरीद की और उन्हें वितरण के लिए तैयार रखा है और इस प्रक्रिया में कई लाख खर्च किए।

    सरकार ने अपनी कार्रवाई का यह कहकर बचाव किया कि यदि किसी टेंडर में धोखाधड़ी शामिल है तो टेंडर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इसने दावा किया कि याचिकाकर्ता को सफल बोलीदाता घोषित करने में भ्रष्टाचार के कुछ आरोप हैं, जो बाद में प्रकाश में आए और शिकायत के कारण टेंडर रद्द करने का निर्णय लिया गया।

    हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को सफल बोलीदाता घोषित किया गया और याचिकाकर्ता के साथ पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों के वितरण के उद्देश्य से अनुबंध भी किया गया।

    पीठ ने कहा कि यदि टेंडर जांच समिति के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो कार्रवाई करना उचित प्राधिकारी के ऊपर है। यह वैध टेंडर रद्द करने का परिणाम नहीं हो सकता।

    अदालत ने कहा,

    “टेंडर आमंत्रित करने वाली सूचना को केवल विशेष चरण तक ही वापस या रद्द किया जा सकता है। एक बार जब यह उक्त चरण को पार कर जाता है तो कोई भी एकतरफा निरस्तीकरण सत्ता का मनमाना अभ्यास होगा।"

    यह देखते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई गैर-मनमानी होनी चाहिए, अदालत ने कहा कि निगम भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है।

    अदालत ने कहा,

    "राज्य होने के नाते यह दूसरे प्रतिवादी के लिए मनमाने ढंग से कार्य करना शोभा नहीं देगा।"

    अदालत ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टेंडर रद्द की गई और अवार्ड अधिसूचित किया गया। याचिकाकर्ता के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस तरह "शक्ति का मनमाना प्रयोग और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।"

    केस टाइटल: मैसर्स एलेंगर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर 17634/2022

    साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 33/2023

    आदेश की तिथि: 25--01-2023

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट के सतीश, आर-1, आर-3 से आर-5 के लिए आगा एम. विनोद कुमार और R2 के लिए एडवोकेट सुमना बालिगा पेश हुए।

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