ऐसे आवेदकों के पासपोर्ट में सुधार किया जा सकता है जो तब नाबालिग थे, जब गलत जन्मतिथि वाला पासपोर्ट जारी किया गया था: पटना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

23 Feb 2023 1:45 AM GMT

  • ऐसे आवेदकों के पासपोर्ट में सुधार किया जा सकता है जो तब नाबालिग थे, जब गलत जन्मतिथि वाला पासपोर्ट जारी किया गया था: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक लड़की की याचिका पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया कि वह सीबीएसई की ओर से जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर एक जन्म तिथि में सुधार करने और नए पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर विचार करे। लड़की को जब पिछला पासपोर्ट जारी किया गया था, तब वह नाबालिग थी।

    ज‌स्टिस पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने रिट याचिका को अनुमति‌ दी और कहा,

    "विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या VI/401/2/5/2001 दिनांक 26.11.2015 और परिपत्र संख्या VI/402/02/01/2016 दिनांक 08.02.2017 में निहित कई अधिसूचनाओं के मद्देनजर, उस याचिकाकर्ता को छूट दी जानी चाहिए जो उस समय अवयस्क थी जब उसे कथित गलत जन्मतिथि वाला पासपोर्ट जारी किया गया था। जब उसने बालिग होने के बाद आवेदन किया, पासपोर्ट जारी करने की अवधि की परवाह किए बिना पीआईए को उसके मामले को विचारार्थ स्वीकार करने की आवश्यकता थी और यदि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे और दस्तावेज (दस्तावेजों) से संतुष्ट है, तो वह बिना कोई जुर्माना लगाए पासपोर्ट में तारीख बदलने का उनका अनुरोध स्वीकार कर सकती है।”

    याचिकाकर्ता का मामला था कि पहले का पासपोर्ट जो 29.05.1998 को जारी किया गया था, 28.05.2008 को समाप्त हो गया। याचिकाकर्ता उस समय नाबालिग थी और उक्त पासपोर्ट उसके पिता द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें जन्म तिथि 05.08.1993 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद 30.10.2013 को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना के कार्यालय में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया।

    क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना ने याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच करने के बाद 17.02.2014 को एक पत्राचार किया था, जिसके जर‌िए याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पटना के एक आदेश को जन्म तिथि 05.08.1993 से 05.08.1994 संशोधित करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

    याचिकाकर्ता ने तब अपने नाम के साथ-साथ अपनी जन्म तिथि को बदलने के लिए एक घोषणात्मक मुकदमा दायर किया था, जिसे मुंसिफ-तृतीय, पटना द्वारा 30.09.2016 के निर्णय और डिक्री द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई, जिसमें कहा गया था कि वह केवल अपना नाम बदलने की हकदार है।

    याचिकाकर्ता ने अपील में आदेश पारित करने से पहले पिछले पासपोर्ट के साथ-साथ वर्ष 2013 में दायर पासपोर्ट आवेदन के संबंध में तथ्यों का खुलासा किए बिना फिर से 28.06.2017 को नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ता को 1000 रुपये के जुर्माने के सा‌थ दंडित किया गया और वर्ष 2013 की फाइल 13.10.2017 को बंद कर दी गयी।

    याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, पटना के समक्ष अपील दायर की जो 18.11.2017 को खारिज कर दी गई। इसलिए, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

    अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि 05.08.1994 को याचिकाकर्ता की सही जन्म तिथि माना जाएगा या पासपोर्ट में दर्ज जन्म तिथि 05.08.1993 है जो 29.05.1998 को जारी किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी सही जन्म तिथि दर्ज करने के याचिकाकर्ता के अधिकार से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

    अदालत ने पाया कि पासपोर्ट अधिकारी याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने में केवल इस आधार पर खारिज करने में विफल रहा है कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत ने माना है कि याचिकाकर्ता पासपोर्ट में जन्म तिथि बदलने की हकदार नहीं है।

    अदालत ने आगे कहा कि पासपोर्ट अधिकारी को अपने स्वयं के परिपत्र पर विचार करना चाहिए जिसमें नाबालिगों के मामले में विशेष रियायत दी गई है।

    "इस अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय हुआ है, जहां तक निचली अदालत ने यह माना है कि याचिकाकर्ता पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने का हकदार नहीं है...। ट्रायल कोर्ट ने, वास्तव में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है, के त्रुटिहीन सबूत पर भरोसा नहीं किया है। यह अदालत ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने से परहेज नहीं करेगी।

    अदालत ने कहा कि परिपत्र संख्या VI/401/2/5/2001 दिनांक 26.11.2015 में निहित विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर ट्रायल कोर्ट के विवादित फैसले और आदेश के साथ-साथ फैसले में भी अपील खारिज की जाती है।

    अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना को निर्देश दिया कि वह नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करे और केंद्र द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्मतिथि में सुधार करे।

    केस टाइटल: निदा अमीना अहमद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

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