कॉपी-पेस्ट जजमेंट? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा

Shahadat

21 Sept 2022 11:08 AM IST

  • कॉपी-पेस्ट जजमेंट? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश को सिविल अपील में न्यायिक अधिकारी के कम से कम 10 निर्णयों की यादृच्छिक रूप से जांच करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने उनमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी का सहारा लिया है या नहीं (Any sort of plagiarism in them)।

    जस्टिस अरविंद सांगवान ने एक नियमित द्वितीय अपील में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के तर्क के बाद आदेश पारित किया कि निचली अपीलीय अदालत "अपने न्यायिक विवेक को लागू करने में बुरी तरह विफल रही है" जैसा कि उसके द्वारा पारित आदेश में दिखाई देता है। निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय ने "बस कॉपी और पेस्ट किया गया, लाइन से लाइन, शब्द से शब्द और यहां तक ​​कि अल्पविराम या पूर्ण विराम तक में कोई परिवर्तन नहीं किया।"

    जस्टिस सांगवान ने प्रस्तुतियां पर ध्यान देते हुए न्यायिक अधिकारी को निर्देश दिया, जिन्होंने 10 दिसंबर, 2019 को फैसला सुनाया कि सुनवाई की अगली तारीख 27 मार्च, 2023 से पहले स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

    कोर्ट ने आगे कहा:

    "जिला और सत्र न्यायाधीश, गुरदासपुर को भी सिविल अपीलों में उक्त न्यायाधीश द्वारा पारित कम से कम 10 निर्णयों की बेतरतीब ढंग से जांच करने का निर्देश दिया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उक्त न्यायाधीश द्वारा दीवानी अपीलों का निर्णय करते समय समान कार्यप्रणाली लागू की जाती है।"

    भूमि विवाद मामले में आदेश के अनुसार, 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने निचली अपीलीय अदालत द्वारा पैरा 35 से पैरा 45 में दर्ज किए गए निष्कर्ष का हवाला दिया जहां मामले में शामिल मुद्दों पर विचार किया गया।

    आदेश में कहा गया,

    "... और शब्द से शब्द, ट्रायल कोर्ट के आदेश को कॉपी और पेस्ट किया जाता है और केवल निष्कर्ष भाग में निचली अपीलीय अदालत द्वारा कुछ टिप्पणियां की जाती हैं।"

    अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के फैसले में कहा कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ चुनौती की सुनवाई करने वाली पहली अपील अदालत को स्वतंत्र रूप से पार्टियों के साक्ष्य का आकलन करना चाहिए।

    एडवोकेट विपिन महाजन ने तर्क दिया,

    "एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि निचली अपीलीय अदालत अपने न्यायिक दिमाग को लागू करने में विफल रही है तो रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताता हो कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई खोज का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया है।"

    अदालत ने 27 मार्च, 2023 को मामले में नोटिस जारी करते हुए आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

    केस टाइटल: दयाल सिंह बनाम अमरजीत सिंह और अन्य

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