केवल अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, जब तक कि ठोस परिस्थितियों की श्रृंखला द्वारा समर्थित न हो: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

30 Jun 2022 1:30 PM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को देखते हुए हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की सजा और सजा के आदेश को रद्द कर दिया, जिस पर अपने दोस्त की हत्या करने और उसके शरीर को दफनाने का आरोप था, कथित तौर पर दोस्त ने उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था।

    अदालत ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हो सका, इसलिए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर व्यक्ति को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं था।

    ज‌स्टिस परेश उपाध्याय और ज‌स्टिस एडी जगदीश चंडीरा की पीठ ने कहा, "यह भी स्थापित कानून है कि एक न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है और जब तक यह आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है या इसकी पुष्टि कुछ अन्य सबूतों द्वारा पूरी तरह से पुष्ट नहीं की जाती है, आमतौर पर हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि केवल न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य पर नहीं की जानी चाहिए। मामले में ऐसी ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला गायब है, बल्कि अभियोजन पक्ष का मामला शुरू से ही संदेह से घिरा हुआ है।"

    पीठ ने आगे कहा कि विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों को साबित करने का बोझ आरोपी पर नहीं पड़ता है जब अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपित मूल तथ्यों को साबित नहीं कर पाता है।

    मामला

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता/आरोपी ने अपने सहपाठी सतीशकुमारन की हत्या कर दी थी, जब सतीशकुमारन ने उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, इस डर से कि वह इसे दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। बाद में उन्होंने शव को अपने आवास के परिसर की दीवार के पास दफना दिया।

    बाद में उन्होंने ग्राम प्रशासन अधिकारी, देवनमपट्टिनम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रभाव के लिए एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दी कि उन्होंने उक्त सतीशकुमार की हत्या कर दी थी। ग्राम प्रशासन अधिकारी ने अपीलकर्ता/अभियुक्त को नेल्लीकुप्पम पुलिस स्टेशन में पेश किया और पुलिस से आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया और पुलिस को अपनी विशेष रिपोर्ट भी सौंपी।

    स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर, पुलिस उपाधीक्षक घटना स्थल पर गए जहां मृतक और आरोपी के चाकू और कपड़े भी बरामद किए गए। आरोपी/अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302, 201 के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(2)(v) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

    ट्रायल के पूरा होने पर, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/अभियुक्त को अपराधों के लिए दोषी पाया और उसे 1000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    टिप्पणियां

    अदालत ने कहा कि अभियोजन का पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था न कि किसी भौतिक साक्ष्य या घटना के प्रत्यक्षदर्शी पर। अभियोजन पक्ष ने यह तर्क देने के लिए "अंतिम बार साथ में देखे गए" सिद्धांत पर भी भरोसा किया था कि अपीलकर्ता अकेले मृतक के साथ उसकी मृत्यु से पहले मौजूद था।

    अदालत ने पाया कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता और मृतक ने कथित घटना से पहले शराब का सेवन किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संकेत नहीं मिला। इसी तरह, अपराध का हथियार एक धार वाला सब्जी चाकू था, जबकि डॉक्टर के बयान के साथ पढ़ी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृत शरीर पर मिली चोट केवल दोधारी चाकू से और बरामद हथियार से ही हो सकती है। केवल एक कटा हुआ घाव ही लगाया जा सकता है।

    अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना जांच शुरू करने वाले जांच अधिकारी के आचरण में भी विसंगतियां देखीं।

    अदालत ने नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। सत्ये सिंह और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मुक्त नहीं करती है और यह कि बोझ आरोपी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करने में गलती की ‌थी। अभियोजन पक्ष की खामियों को दूर करके यह पाया गया कि आरोपी को केवल अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और शव की बरामदगी के आधार पर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करना था।

    अदालत ने दोहराया कि अभियुक्त के खिलाफ किसी भी ठोस सबूत के अभाव में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति महत्व खो देती है और इस तरह के स्वीकारोक्ति पर कोई दोष सिद्ध नहीं हो सकता है। गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति तभी विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य प्राप्त करती है, जब यह ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित हो।

    अदालत ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, ठोस परिस्थितियों की श्रृंखला गायब थी, बल्कि अभियोजन का मामला शुरू से ही संदेह से घिरा हुआ था।

    केस टाइटल: दिनेश बनाम राज्य

    मामला संख्या: Crl Appeal No. 737 of 2018

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 275

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