विवाह के लिए धर्मांतरण- "न्यायिक शक्ति का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन यदि कानून लागू होता है तो उसकी वैधता की जांच हो सकती है": कलकत्ता उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

15 March 2021 5:50 AM GMT

  • विवाह के लिए धर्मांतरण- न्यायिक शक्ति का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन यदि कानून लागू होता है तो उसकी वैधता की जांच हो सकती है: कलकत्ता उच्च न्यायालय

    एक याचिका की सुनवाई में, यह कहते हुए कि कुछ धार्मिक संप्रदाय विवाह संस्था की आड़ में धर्मांतरण को प्रभावित कर रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि ऐसे मामलों में, नीति-निर्माण साधन न्यायपालिका नहीं होंगे।

    चीफ जस्टिस थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और जस्ट‌िस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा, "व्यक्तिगत कानूनों या नगरपालिका कानूनों के संदर्भ में विवाह के धर्मांतरण और विवाह की स्वीकार्यता से संबंधित सभी मुद्दों का सार है कि यह ऐसे मामले हैं, जिनमें नीति-निर्माण साधन न्यायपालिका नहीं होंगे।"

    न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में जोर दिया गया कि विवाह संस्था की आड़ में कुछ धार्मिक संप्रदाय धर्म परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए सम्म‌िलित प्रयास कर रहे हैं।

    यह भी दलील दी गई कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां इस प्रकार के धर्मांतरण को नियंत्रित करने या विनियमित करने के लिए कोई राज्य कानून नहीं है, न्यायपालिका नियामक उपायों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकती है।

    इस पर, अदालत ने टिप्पणी की, "... मौजूदा मामला ऐसा नहीं है, जहां संविधान के अनुच्छेद 21 से निर्गत महत्वपूर्ण पहलू इस आधार पर न्यायिक शक्ति के अभ्यास को उत्तेजित कर सकता है कि कोई कानून नहीं है।"

    हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह किसी फैसले की वैधता, प्रवर्तनीयता, और / या कानून के किसी भी टुकड़े पर निर्णय कर सकता है, जिसे किसी विधायी निकाय ने बनाया हो सकता है।

    हाल ही में, सवाल - जैसे कि विवाह के लिए धर्मांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं- ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है और इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा लाए गए कानून से आगे देखने की आवश्यकता नहीं है।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर में उत्तर प्रदेश विध‌ि ‌विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध आध्यादेश, 2020 पारित किया था।

    दूसरी ओर, मध्य प्रदेश सरकार भी, यूपी सरकार की तर्ज पर, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ़ रिलीजन ऑर्डिनेंस, 2020 पारित कर चुकी है, और हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा ने स्वतंत्रता बिल को धर्म विधेयक, 2021 के रूप में ध्वनिमत से पारित किया।

    दोनों कानूनों में धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध माना गया है, और अगर किसी को विवाह के जर‌िए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

    महत्वपूर्ण रूप से, इन कानूनों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के बाद शादी करना चाहता है, तो उन्हें शादी से पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक है।

    गौरतलब है कि यूपी सरकार ने जनवरी 2020 में अपने विवादास्पद लव-जिहाद अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच के जवाब में हलफनामा दायर किया था।

    अपने उत्तर में, सरकार ने दावा किया कि अध्यादेश गलत उद्देश्य, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, खरीद-फरोख्त इत्यादि के जरिए किए गए गैरकानूनी धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से है।

    संबंधित समाचार में, एक अंतरजातीय दंपति द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू पुरुष के बीच विवाह मान्य नहीं होगा क्योंकि दुल्हन, हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार विवाह के लिए हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं हुई थी।

    जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि दंपति विवाह की प्रकृति में लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के हकदार होंगे और साथ ही अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के भी हकदार होंगे।

    उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में एक विवाहित जोड़े द्वारा पुलिस सुरक्षा के लिए दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

    अदालत ने कहा कि लड़की जन्म से मुस्लिम थी और उसने शादी से एक महीने पहले ही अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया था।

    जस्ट‌िस महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि धर्मांतरण केवल विवाह के उद्देश्य से हुआ है। जज ने नूरजहां बेगम @ अंजलि मिश्रा और एक अन्य बनाम उप्र राज्य में 2014 के एक फैसले का उल्लेख किया।

    न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, एक डिवीजन बेंच ने 11 नवंबर को इस फैसले को कानून के रूप में खराब घोषित किया। डिवीजन बेंच के फैसले को यहां पढ़ा जा सकता है।

    केस टा‌इटिल - पलाश सरकार बनाम पश्चिम बंगाल और अन्य, साथ में बिस्वजीत घोष बनाम पश्चिम बंगाल और अन्य [WPA 9732 of 2020, WPA 9734 of 2020]

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