ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 25 के तहत गवर्मेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट का विरोध करने का अधिकार अक्षम्य अधिकार है: हिमाचल हाईकोर्ट

Shahadat

14 Oct 2022 1:00 PM IST

  • ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 25 के तहत गवर्मेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट का विरोध करने का अधिकार अक्षम्य अधिकार है: हिमाचल हाईकोर्ट

    Himachal Pradesh High Court

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 25 के तहत गवर्मेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट तथ्यों का निर्णायक सबूत है, जब तक कि जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है, वह इसकी प्रति प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर सूचित नहीं करता।

    जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा कि रिपोर्ट का विरोध करने का ऐसा अधिकार अभियुक्त का अक्षम्य अधिकार है।

    उन्होंने कहा,

    "अधिनियम की धारा 25(4) के तहत अधिकार मूल्यवान और अक्षम्य अधिकार है, जिसे आसानी से छीना नहीं जा सकता। आपराधिक अभियोजन में अपनी रक्षा करने का अधिकार पूर्ण और बेलगाम अधिकार है।"

    शिकायत मामले में आरोपी याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें जब्त किए गए नमूने को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कोलकाता को जांच के लिए भेजने की याचिका को खारिज कर दिया गया।

    भारत संघ ने याचिकाकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दवा के नमूनों की मानक गुणवत्ता का निर्माण नहीं करने का मामला दर्ज किया, जैसा कि गवर्मेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट से पता चला है। शिकायत के लंबित रहने के दौरान, आरोपी-याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नालागढ़ से इस आधार पर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कोलकाता को विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने की मांग की कि शिकायत के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले का भी खुलासा नहीं होता।

    हालांकि, उक्त प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने पहले व्यक्त किया है कि वह एफडीए के परिणामों को चुनौती देने का इरादा नहीं रखता है, जिससे गवर्मेंट एनालिस्ट रिपोर्ट को चुनौती देने के दावे को खारिज कर दिया गया।

    दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का यह दावा है कि उसने गवर्मेंट एनालिस्ट रिपोर्ट को चुनौती देने का अपना अधिकार नहीं छोड़ा। इसके अलावा, वह सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कोलकाता द्वारा जांच के लिए जब्त किए गए नमूने को भेजने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रार्थना करके अधिनियम की धारा 25 (4) के तहत उपाय को लागू करने के अपने अधिकार के भीतर अच्छी तरह से है। उसने प्रस्तुत किया कि संचार जब पूरा पढ़ा जाता है तो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का इरादा रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना है।

    याचिकाकर्ता के तर्क के अनुसार, केवल इसलिए कि उसने एफडीए के परिणामों को उस स्तर पर चुनौती नहीं देने की अपनी इच्छा व्यक्त की, इसे अधिनियम की धारा 25 (3) और (4) के तहत अपने अधिकार को छोड़ने का कार्य नहीं माना जा सकता।

    याचिकाकर्ता द्वारा संचार के अवलोकन पर न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 25(4) के तहत अपने अधिकार को छोड़ने के लिए याचिकाकर्ता के कार्य के रूप में यह नहीं माना जा सकता।

    कोर्ट ने यह देखा,

    "अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के बीच गंभीर संबंध की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं करने में स्पष्ट रूप से गलती की है ... जब्त नमूना, जांच के लिए पड़ा हुआ है। न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के खर्चे पर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कोलकाता को तत्काल भेजे, ताकि नमूने की समाप्ति की तारीख से पहले ऐसी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।"

    केस टाइटल: मेसर्स हेटेरो लैब्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ

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