सिविल कोर्ट के आदेशों में विरोधाभास रिट कोर्ट को उप-न्यायिक मामले का वर्चुअली निर्णय करने का अधिकार नहीं देता: कलकत्ता हाईकोर्ट

Shahadat

13 March 2023 12:25 PM GMT

  • सिविल कोर्ट के आदेशों में विरोधाभास रिट कोर्ट को उप-न्यायिक मामले का वर्चुअली निर्णय करने का अधिकार नहीं देता: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दीवानी अदालत के आदेशों में विरोधाभास रिट अदालत को दीवानी अदालत के विशिष्ट डोमेन में दखल देने और उस आदेश को पारित करने का अधिकार नहीं दे सकता, जिसके द्वारा मामले का फैसला वर्चुअली किया जाता है, जब मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।

    जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा,

    "यह दीवानी अदालत के लिए है, अगर किसी पक्षकार द्वारा संपर्क किया जाता है तो विशिष्ट निष्कर्ष पर आने के लिए कि क्या अदालत के आदेश का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आदेश पारित होने के समय संपत्ति किसके कब्जे में थी। निरोधात्मक आदेश और प्रासंगिक समय पर संपत्ति की स्थिति क्या थी, जब निषेधाज्ञा आदेश शुरू में पारित किया गया और क्या संदर्भ में पुलिस की मदद को निर्देशित किया जाना चाहिए।

    अदालत उस रिट याचिका में एकल न्यायाधीश पीठ के 11 अगस्त, 2022 के विवादित आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को लॉज (जो दीवानी विवादों का विषय है) को बंद करने और दीवानी विवादों तक इसे तत्काल जब्त करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पक्षकारों के बीच निपटारा किया गया।

    उक्त रिट याचिका में एकल न्यायाधीश के समक्ष मामला यह था कि याचिकाकर्ता को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बंदूक की नोंक पर संबंधित लॉज को जबरन मजबूर किया गया। इसके बाद उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने डीड रद्द कराने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें उसे एकपक्षीय निषेधाज्ञा मिली। याचिकाकर्ता ने उक्त रिट याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस को की गई शिकायतों के बावजूद पुलिस ने निषेधाज्ञा आदेश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

    उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने तर्क दिया कि संपत्ति (लॉज) उसकी है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित उसके पक्ष में रजिस्टर्ड डीड है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि तीन व्यक्तियों ने डीड रद्द कराने के लिए तीन अलग-अलग मुकदमे दायर किए, जिसमें उन्हें सिविल कोर्ट से एकतरफा आदेश मिला है।

    हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 11 अगस्त, 2022 के आक्षेपित आदेश में पुलिस को सक्षम अदालत के आदेश के अनुसार लॉज को असली मालिक को नहीं सौंपने का निर्देश दिया और लॉज के सभी बोर्डर्स को तुरंत लॉज छोड़ने के लिए कहा।

    डिवीजन बेंच ने पाया कि संबंधित लॉज के संबंध में सक्षम दीवानी अदालतों के समक्ष तीन अलग-अलग मुकदमे लंबित हैं और निषेधाज्ञा के विरोधाभासी आदेश पारित किए गए, जिसमें कहा गया कि उक्त लॉज के संबंध में प्रत्येक सूट में प्रतिवादियों को वादी के कब्जे में बाधा नहीं डालने का निर्देश दिया गया।

    अदालत ने नोट किया,

    "दीवानी अदालत के आदेशों में इस तरह के विरोधाभास रिट अदालत को दीवानी अदालत के विशिष्ट डोमेन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दे सकते, खासकर जब से मामले तीन सक्षम दीवानी अदालतों के समक्ष विचाराधीन हैं और जिससे आदेश पारित करने के लिए मुकदमों का वस्तुतः फैसला किया गया है। वास्तव में रिट कोर्ट द्वारा दी गई राहत मुकदमों में भी मांगी गई राहत से परे थी।”

    तदनुसार, अदालत ने एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि रिट अदालत ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया, जो कि कानून में नहीं है।

    अदालत ने विवादित आदेश रद्द कर दिया और किसी भी कार्रवाई को उलट दिया, जिससे विवादित लॉज के संबंध में विवादित आदेश के निष्पादन से ठीक पहले की स्थिति बहाल हो गई।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता या किसी भी निजी प्रतिवादी को निषेधाज्ञा के आदेशों के कार्यान्वयन या उसी के उल्लंघन का आरोप लगाने के उद्देश्य से उचित राहत के लिए सक्षम दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोका नहीं गया।

    केस टाइटल: पंकज साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य।

    कोरम: जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय

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