जब लिखित प्रस्तुतियों और तर्कों में ए एंड सी एक्ट की धारा 8 पर आपत्ति उठाई गई हो तो मुकदमा लड़ना जारी रखने से आर्बिट्रेशन का अधिकार नहीं छूट जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

13 Nov 2023 11:33 AM IST

  • जब लिखित प्रस्तुतियों और तर्कों में ए एंड सी एक्ट की धारा 8 पर आपत्ति उठाई गई हो तो मुकदमा लड़ना जारी रखने से आर्बिट्रेशन का अधिकार नहीं छूट जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि किसी पक्ष को केवल इसलिए आर्बिट्रेशन के अपने अधिकार से वंचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने मुकदमा लड़ना जारी रखा, जबकि उसने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की उपस्थिति के कारण मुकदमे की स्थिरता पर विशेष रूप से आपत्ति जताई थी।

    जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा कि जब कोई पक्ष आदेश XXXVII नियम 3(5) के तहत आवेदन में एक्ट की धारा 8 पर समर्पित विशिष्ट आपत्ति लेता है और मुकदमे की रक्षा के लिए अनुमति मांगता है। उसके बाद उस आपत्ति और तर्क को लिखित बयान में दोहराया जाता है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पक्षकार ने आर्बिट्रेशन का अधिकार छोड़ दिया है।

    मामले के तथ्य

    2 मई, 2005 को अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया, जिसमें प्रतिवादी के स्वामित्व वाली 29 बीघे भूमि का अधिग्रहण शामिल है। एमओयू में यह कहते हुए प्रावधान शामिल है कि यदि अपीलकर्ता भूमि के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में विफल रहे तो प्रतिवादी द्वारा एमओयू को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में अपीलकर्ता अन्य संबंधित शुल्कों के साथ प्रतिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए बाध्य है।

    इसके बाद प्रतिवादी ने सीपीसी के आदेश XXXVII के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा (सीएस (ओएस) 890/2008) दायर किया, जिसमें ब्याज सहित भुगतान की गई कुल राशि ₹87,42,500/- की वसूली की मांग की गई। अपीलकर्ताओं ने मुकदमे की रक्षा के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया, यह तर्क देते हुए कि कई मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या एमओयू में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अस्तित्व के कारण मुकदमा चलने योग्य है।

    जवाब में प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के दावों पर विवाद किया और तर्क दिया कि मुकदमा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) के तहत चलने योग्य है। अदालत ने अपीलकर्ताओं को विशिष्ट शर्तों के साथ मुकदमे का बचाव करने के लिए सशर्त छुट्टी दी।

    अपीलकर्ताओं ने मुकदमा लड़ने की अनुमति के लिए वैकल्पिक विलायक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन अदालत ने इस प्रस्तुतिकरण को निर्दिष्ट समय सीमा से बाहर माना। नतीजतन, अदालत ने 10 जुलाई 2012 को मुकदमे का पूरा फैसला सुना दिया। अपीलकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसे अंततः डिवीजन बेंच ने कुछ लागतों के साथ अनुमति दे दी।

    पूरी कानूनी कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता यह कहते रहे कि एक्ट की धारा 8 का उपयोग करते हुए एमओयू में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कारण मुकदमा चलने योग्य नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस आपत्ति पर विचार नहीं किया और 15 जुलाई 2019 को अंतिम फैसले में मुकदमे पर फैसला सुनाया गया।

    अदालत ने माना कि आपत्ति देर से उठाई गई और एक्ट की धारा 8 के संदर्भ में नहीं। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सीपीसी की धारा 96 के तहत आक्षेपित आदेश/डिक्री को चुनौती दी।

    पक्षकारों का विवाद

    अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेश/डिक्री को चुनौती दी:

    1. एक्ट की धारा 8 के अनुसार पक्ष को "विवाद के सार का पहला बयान प्रस्तुत करने से पहले" आर्बिट्रेशन का अनुरोध करने की आवश्यकता है।

    2. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने डिवीजन बेंच के आदेश के बाद दायर लिखित बयान और मुकदमे की रक्षा के लिए अनुमति के लिए अपने प्रारंभिक आवेदन दोनों में एक्ट की धारा 8 आपत्ति उठाई। उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए शरद पी. जगतियानी बनाम एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड, आलोक कुमार लोढ़ा बनाम एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड और परसरामका होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे अदालती फैसलों का हवाला दिया।

    3. प्रत्युत्तर में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि छूट की दलील निराधार है, क्योंकि आक्षेपित आदेश में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अस्तित्व के बावजूद मुकदमे को जारी रखने पर उनकी आपत्ति को स्वीकार किया गया, जिसे उनके लिखित बयान में भी उठाया गया।

    प्रतिवादी ने निम्नलिखित प्रतितर्क दिए:

    1. ए एंड सी एक्ट की धारा 8 पर आधारित याचिका को मामलों के गुण-दोष पर पहला बयान प्रस्तुत करने से पहले उठाया जाना चाहिए। हालांकि, अपीलकर्ता ने इसे देर से उठाया।

    2. एक्ट की धारा 8 की आपत्ति केवल अलग आवेदन करके उठाई जा सकती है और केवल लिखित प्रस्तुतिकरण के तहत या बचाव की अनुमति के लिए आवेदन में इसका उल्लेख एक्ट की धारा 8 की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

    3. भले ही शुरू में उठाई गई आपत्ति पर्याप्त हो, अपीलकर्ताओं द्वारा बाद की कार्रवाइयां, जैसे मुकदमा लड़ना और इसे ट्रायल और निर्णय के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देना, एक्ट की धारा 8 को लागू करने के उनके अधिकार की छूट और परित्याग का गठन करता है। एक्ट की धारा 4 इस तर्क का समर्थन करता है।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    सबसे पहले न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच की कि क्या आर्बिट्रेशन की उपस्थिति के कारण क्षेत्राधिकार की कमी के बारे में याचिका देर से उठाई गई थी। यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने आदेश XXXVII नियम 3(5) के तहत अपने आवेदन में मुकदमे का बचाव करने की अनुमति मांगी।

    न्यायालय ने माना कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की उपस्थिति के कारण मुकदमे की गैर-मौजूदाता के बारे में आपत्ति को ए एंड सी एक्ट की धारा 8 के संदर्भ में देर से उठाए जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है, जब इसे आदेश XXXVII नियम 3(5) के तहत मुकदमे का बचाव करने के लिए छुट्टी देने के लिए आवेदन में लिया गया।

    न्यायालय ने माना कि ए एंड सी एक्ट की धारा 8 के अनुसार विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने के लिए आवेदन विवाद के सार पर पहला बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं किया जाना चाहिए। यह माना गया कि विवाद के सार पर पहला बयान लिखित बयान है, इसलिए एक्ट की धारा 8 का आवेदन लिखित प्रस्तुतिकरण दाखिल करने के साथ या उससे पहले किया जा सकता है।

    न्यायालय ने माना कि मुकदमे की रक्षा के लिए अनुमति का आवेदन लिखित दलील दाखिल करने से एक कदम पहले है, इसलिए उक्त आवेदन के तहत ली गई आपत्ति को विलंबित नहीं माना जा सकता है।

    इसके बाद न्यायालय ने ए एंड सी एक्ट की धारा 8 के तहत एक अलग आवेदन करने की आवश्यकता के संबंध में मुद्दे की जांच की। यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने अपनी लिखित दलीलों में आर्बिट्रेशन क्लॉज को विशेष रूप से निकाला और तर्क दिया कि ए एंड सी एक्ट की धारा 5 और 8 के संदर्भ में आर्बिट्रेशन क्लॉज की उपस्थिति के कारण मुकदमा चलने योग्य नहीं है।

    न्यायालय ने माना कि एक बार एक पक्ष ने अपने लिखित बयान में पक्षों के बीच आर्बिट्रेशन क्लॉज की उपस्थिति के कारण मुकदमे पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विधिवत आपत्ति जताई है तो यह ए एंड सी एक्ट की धारा 8 का पर्याप्त अनुपालन होगा और अलग से आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

    न्यायालय ने माना कि एक बार किसी पक्ष द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताने के लिए अपनी लिखित प्रस्तुति में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज निकाला गया तो केवल यह तथ्य कि पक्षकार ने अलग से अनुरोध नहीं किया कि पक्षकारों के बीच विवाद को कम परिणाम वाले आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा।

    यह माना गया कि एक बार आर्बिट्रेशन क्लॉज हटा दिए जाने के बाद यह मानना बहुत ही तकनीकी होगा कि पक्षकारों के बीच विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने के लिए अलग अनुरोध के अभाव में एक्ट की 1996 की धारा 8 (1) का कोई अनुपालन नहीं हुआ।

    इसके बाद न्यायालय ने छूट से संबंधित मुद्दे पर विचार किया। यह माना गया कि किसी पक्ष को केवल इसलिए आर्बिट्रेशन के अपने अधिकार से वंचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने मुकदमा लड़ना जारी रखा, जबकि उसने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की उपस्थिति के कारण मुकदमे की स्थिरता पर विशेष रूप से आपत्ति जताई थी।

    तदनुसार, न्यायालय ने विवादित आदेश रद्द कर दिया और पक्षकारों को आर्बिट्रेशन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: मधु सूदन शर्मा बनाम ओमेक्स लिमिटेड, आरएफए 823/2019

    दिनांक: 06.11.2023

    अपीलकर्ता के वकील: जे. साई दीपक, विनीत सिन्हा, अर्पित द्विवेदी और अविनाश शर्मा और प्रतिवादी के वकील: रमेश सिंह, शलभ सिंघल और नेहा चतुवेर्दी।

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