परिवीक्षा अवधि के बाद सेवा में बने रहने का मतलब स्वचालित पुष्टिकरण नहीं, जब तक कि स्पष्ट रूप से या असाधारण मामले में यह प्रदान न किया गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

26 Sept 2023 3:52 PM IST

  • परिवीक्षा अवधि के बाद सेवा में बने रहने का मतलब स्वचालित पुष्टिकरण नहीं, जब तक कि स्पष्ट रूप से या असाधारण मामले में यह प्रदान न किया गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति पुष्टि के स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही स्थायी कर्मचारी बनता है।

    चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने एक महिला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सिविल जज, विराजपेट की अदालत में स्टेनोग्राफर के पद पर पुष्टि नहीं की गई थी।

    पीठ ने कहा,

    "केवल परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद सेवा में बने रहने से, एक सिविल सेवक स्वचालित रूप से सेवा के स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक कि नियम स्पष्ट रूप से स्वचालित पुष्टि प्रदान नहीं करते हैं।"

    अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश स्पष्ट रूप से कलंकपूर्ण है और सभी विभागीय परीक्षा पूरी करने के बाद उसे एक झटके में सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।

    हालांकि पीठ ने कहा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान एक कर्मचारी के पास उस कर्मचारी के मुकाबले कम अधिकार होते हैं जिसकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है।

    कोर्ट ने कहा,

    "किसी कर्मचारी को परिवीक्षा पर रखने के दो उद्देश्य होते हैं- नियोक्ता के पास प्रश्न में नौकरी के लिए कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करने का अवसर होता है और इसी तरह, कर्मचारी के पास भी रोजगार की उपयुक्तता का आकलन करने का अवसर होता है। इस दौरान उक्त अवधि में दोनों के पास रोजगार जारी रखने का विकल्प होता है।"

    इस प्रकार अपीलकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “यह कानून की एक स्थापित स्थिति रही है, हालांकि सेवा नियमों के तहत परिवीक्षा अवधि को इस तरह माना जाना आवश्यक है जैसे कि यह वास्तविक है, यह केवल सिविल सेवा नियमों के तहत कुछ उद्देश्यों के लिए सीमित है लेकिन एक परिवीक्षाधीन अवधि उस स्थान पर वास्तविक रूप से काबिज व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है।”

    कोर्ट ने कहा कि सेवा में स्वत: पुष्टि दर्शाने वाला कोई नियम उसे नहीं दिखाया गया।

    कोर्ट ने कहा, "हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि सेवा न्यायशास्त्र के इस सामान्य नियम के अपवाद की श्रेणी में कोई मामला नहीं आ सकता है।"

    तदनुसार, यह माना गया कि अपीलकर्ता नियम के अपवाद को लागू करने के लिए मामला बनाने में विफल रहा और याचिका को तुरंत खारिज कर दिया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 368

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