[अवमानना] अगर न्यायपालिका का सम्मान कम हुआ तो समाज का लोकतांत्रिक ताना-बाना बिगड़ जाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

14 May 2022 7:36 AM GMT

  • [अवमानना] अगर न्यायपालिका का सम्मान कम हुआ तो समाज का लोकतांत्रिक ताना-बाना बिगड़ जाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का उद्देश्य कानून की अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है। कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायपालिका का सम्मान कम किया गया तो समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान होगा।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा:

    "अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का उद्देश्य कानून की अदालतों की महिमा और गरिमा को बनाए रखना है, क्योंकि कानून की अदालतों द्वारा दिए गए सम्मान और अधिकार सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ी गारंटी हैं। समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान होगा यदि न्यायपालिका का सम्मान कमजोर पड़ता है।"

    अदालत हाईकोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों के कथित जानबूझकर उल्लंघन के लिए दायर अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    मामले के तथ्य यह है कि राजस्व भूमि रिकॉर्ड्स के संदर्भ में अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी बनाने के लिए उसके आवेदन पर विचार न किए जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चूंकि याचिकाकर्ता को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, इसलिए उसने आवेदन दिया था। इसके माध्यम से अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह चारदीवारी के निर्माण के समय याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करे।

    इस प्रकार यह कहा गया कि 24.12.2020 को चारदीवारी का निर्माण किया गया और दिनांक 15.10.2020 और 21.12.2020 के आदेशों के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा 23.12.2020 को वचन दिया गया कि यदि यह पाया गया कि आदेश के अनुसार दीवार का निर्माण नहीं किया गया या यदि उपायुक्त, राजस्व ने ऐसा आदेश दिया तो याचिकाकर्ता चारदीवारी को ध्वस्त कर देगा।

    इसके अलावा, यह कहा गया था कि 03.01.2022 को प्रतिवादी नंबर एक कुछ व्यक्तियों की सहायता से परिसर में पहुंचे और याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया।

    यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 448 और 511 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी नंबर एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही उसने अवमानना ​​याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    इसके बाद 07.03.2022 को न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता अदालत की अवमानना ​​का दोषी है और प्रतिवादी नंबर एक अवमाननाकर्ता द्वारा की गई माफी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जिस तरह से विध्वंस जेबीसी मशीन की मदद से किया गया था, ने दर्शाया कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिवादी नंबर एक की ओर से विध्वंस जानबूझकर किया गया कार्य था।

    अदालत ने देखा,

    "जेसीबी मशीन का उपयोग करके और अन्य लोगों की सहायता से जिस तरह से विध्वंस किया गया, यह भी इंगित करता है कि प्रतिवादी नंबर एक/अवमाननाकर्ता याचिकाकर्ता को आतंकित करने का इरादा रखता है। यह दर्शाता है कि प्रतिवादी नंबर एक ​न्यायालय के आदेशों के प्रति बहुत कम सम्मान रखता है और उसने न्यायालय की गरिमा को कम किया है और कानून की महिमा को अपमानित किया है।"

    इसमें कहा गया कि प्रतिवादी नंबर एक अवमाननाकर्ता की कार्रवाई को उस स्थान के बारे में भ्रम का परिणाम नहीं कहा जा सकता है जहां चारदीवारी का निर्माण किया गया था, खासकर जब मामला उपायुक्त, राजस्व के समक्ष विचाराधीन था।

    यह भी कहा गया,

    "किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता ने वचन दिया कि यदि यह पाया जाता है कि इस न्यायालय के आदेश के अनुसार चारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है या यदि उपायुक्त, राजस्व के आदेश के तहत याचिकाकर्ता चारदीवारी को ध्वस्त कर देगा।"

    इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर एक अवमानना ​​के अपमानजनक आचरण को देखते हुए अदालत ने उसे 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ 45 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

    कोर्ट ने कंटेनर को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: निर्मल जिंदल बनाम श्याम सुंदर त्यागी और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 446

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