घटिया क्वालिटी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर घातक हो सकते हैं: टाटा के ट्रेडमार्क सूट में दिल्ली हाईकोर्ट ने 'ताज़ा वाटर प्लस' की बोतलों की बिक्री पर हमेशा के लिए रोक लगाई

Avanish Pathak

15 April 2023 3:16 PM GMT

  • घटिया क्वालिटी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर घातक हो सकते हैं: टाटा के ट्रेडमार्क सूट में दिल्ली हाईकोर्ट ने ताज़ा वाटर प्लस की बोतलों की बिक्री पर हमेशा के लिए रोक लगाई

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि घटिया गुणवत्ता का पैकेज्ड पानी पीने से मृत्यु हो सकती है, टाटा संस की ओर से दायर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन मामले में "ताजा वाटर प्लस" ट्रेडमार्क से पानी की बोतलों के निर्माण से एक व्यक्ति को स्थायी रूप से रोक दिया है।

    जस्टिस संजीव नरूला ने व्यक्तिगत निर्माता को बेईमानी से एक ट्रेडमार्क अपनाने का दोषी पाया, जो टाटा के ट्रेडमार्क "टाटा वाटर प्लस" के "लगभग समान" था, जो मिनिरल वाटर की बोतलें बनाती है।

    सरफराज खान नामक व्यक्ति के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि उसने तामील के बावजूद जानबूझकर कार्यवाही से दूर रहना चुना और इस प्रकार टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी समूह की कंपनियां मामूली नुकसान की हकदार होंगी।

    अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसके पक्ष में दायर मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हर्जाने के रूप में खान को 3 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा।

    टाटा संस ने अपने मिनरल वाटर उत्पाद के साथ-साथ पंजीकृत और प्रसिद्ध ट्रेडमार्क "टाटा" और "टाटा वाटर प्लस" से जुड़े एक विशिष्ट ट्रेड ड्रेस के कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था।

    टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए, अदालत ने कहा कि खान की उत्पाद पैकेजिंग टाटा के उत्पादों की "नकल" है और यह कि व्यक्ति ने टाटा की अनूठी और विशिष्ट पैकेजिंग की सभी आवश्यक विशेषताओं की नकल करने का प्रयास किया।'

    जस्टिस नरूला ने आगे कहा कि यदि खान को स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तो टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों को उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान और उनके ट्रेडमार्क की साख को कमजोर करने की संभावना है।

    यह देखते हुए कि खान की उल्लंघनकारी गतिविधियों में सार्वजनिक नुकसान की भी गंभीर संभावना है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद बोतलबंद पेयजल है जो सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, अदालत ने कहा:

    “घटिया गुणवत्ता का पैकेज्ड पानी घातक हो सकता है। यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के पैकेज्ड पेयजल को एक ही व्यापार चैनल में बेचा जाता है, उपभोक्ता प्रतिवादी के उत्पाद को वादी से उत्पन्न होने के रूप में जोड़ सकते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है जबकि वादी का प्रतिवादी के उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसके मद्देनजर यह उल्लंघन और पासिंग ऑफ का एक स्पष्ट मामला बनता है।"

    केस टाइटलः टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सरफराज खान

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