संविधान व्यापार का अधिकार देता है, लाभ का नहीं; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑल-यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन की रिट याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

20 April 2021 3:36 PM IST

  • संविधान व्यापार का अधिकार देता है, लाभ का नहीं; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑल-यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन की रिट याचिका खारिज की

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑल-यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टांप पेपर को भौतिक रूप में जारी रखने की मांग की थी।

    जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने एसोसिएशन के इस दलील को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा पेपर स्टांप को बंद करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी), 21 और 38 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है।

    शुरुआत में, यह कहा गया कि केवल इसलिए कि सरकार ने ई-स्टांपिंग के नियम पेश किए हैं, इससे यह नहीं दिखता है कि इससे भौतिक स्टांप का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। अन्यथा भी, एसोसिएशन के सदस्यों का स्टांप में सौदा करने का अधिकार एक अधिकार नहीं है, बल्‍कि यह विशेष रूप से यूपी स्टांप रूल्स, 1942 के तहत दिए गए लाइसेंस पर स्थापित किया गया है।

    इस प्रकार, "सरकार की ओर से कर एकत्र करने के व्यवसाय या व्यापार में संलग्न होने का अधिकार एक ऐसा नहीं है, जिसे आम कानून पर भी मान्यता दी गई थी। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को कानून में मान्यता नहीं है और कानून में मान्यता नहीं दी जा सकती है कि अधिनियम और नियमों के अनुसार स्टांप के व्यवसाय या व्यापार को जारी रखना का अविच्छेद्य अधिकार है।"

    उल्‍लेखनीय है कि जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस अजय भनोट द्वारा न्यायालय की खंडपीठ का गठन करके पर व्यक्त की गई राय के अंतर के मद्देनजर मामले को जस्टिस वर्मा की खंडपीठ के समक्ष रखा गया था।

    जस्टिस केसरवानी ने कहा कि रिट खारिज होने योग्य है, जस्टिस भनोट की राय थी कि उत्तरदाताओं को इस मामले में काउंटर हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है ताकि अदालत सवालों का विस्तार से निस्तारण कर सके।

    अपने आदेश में, जस्टिस वर्मा ने जस्टिस केसरवानी के साथ सहमति व्यक्त की।

    यह आयोजित किया गया, "यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दलीलों को शब्दशः स्वीकार किया जाता है, तो इसका अनिवार्य अर्थ यह होगा कि उनके निहित अधिकारों को मान्यता देना कि सरकार को व्यवसाय में संलग्न होने या भौतिक स्टांप की बिक्री के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ अनुबंध करने के लिए मजबूर करना..

    एक आवश्यक उपप्रमेय के रूप में, कोर्ट को भी याचिकाकर्ताओं में निहित एक अधिकार को मान्यता देनी होगी कि वे पार्टियों को भौतिक स्टांप खरीदने के लिए बाध्य करें।

    उपरोक्त में से किसी को भी एक अधिकार के रूप में नहीं गिना जा सकता है, जिसे अनुच्छेद 19 (1) (जी), 21 या 38 के अनुसार वैध माना जा सकता है।"

    पेटिशनर-एसोसिएशन का मुख्य तर्क यह था कि उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियम, 2013 के तहत समझौते की शर्तों को लाइसेंसधारी स्टांप विक्रेताओं को नुकसानदेह स्थिति में रखने के लिए बाध्य किया गया था और आवश्यक रूप से उनमें नुकसान हुआ था।

    यह दलील दी गई कि 1942 के नियमों के तहत जो कमीशन उन्हें दिया गया था, उसे ई-स्टांप के व्यापार और वितरण को भी नियंत्रित करना चाहिए।

    संविधान व्यापार के अधिकार की गारंटी देता है, लाभ का नहीं

    एकल पीठ की राय थी कि रिट याचिका में किए गए दावे पूरी तरह से मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित हैं। नोट किया गया कि कोई भी सामग्री या सबूत निर्णायक रूप से यह स्थापित करने के लिए नहीं पेश किया गया था कि याचिकाकर्ता वास्तव में नए ई-स्टांप नियमों के तहत नुकसान झेलेंगे।

    इस नोट पर, बेंच ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया-"संविधान जो अनिवार्य रूप से गारंटी देता है वह किसी पेशे, व्यवसाय, व्यापार में संलग्न होने का अधिकार है। यह न तो उस व्यापार या व्यवसाय में लाभ की गारंटी देता है और न ही उसे प्रस्तावित करता है। "

    धोखाधड़ी से बचने के लिए ई-स्टांप का प्रस्ताव

    बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता और उसके सदस्यों को भौतिक स्टांप के व्यापार में संलग्न होने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। वास्तव में, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) और 2013 के नियमों द्वारा प्रस्तावित समझौता याचिकाकर्ता को ई स्टांप की बिक्री और वितरण में संलग्न होने का अधिकार देता है।

    यह कहा गया, "[ई-स्टांपिंग] प्रणाली की शुरुआत.. स्टांप पेपर की धोखाधड़ी और जालसाजी से बचने के लिए, राज्य के राजस्व के संग्रह को सुरक्षित करने और कई अन्य कारकों का ध्यान में रख कर की गई है। ई-स्टांपिंग राज्य की ओर से तैयार की गई एक नीतिगत पहल का प्रतिनिधित्व करता है...

    अंतत: यह राज्य को प्रमुख निर्णय लेने ‌है, भौतिक स्टांप पेपर की मात्रा और मूल्य के संबंध में अपनी नीति बनानी है, जिसे परिचालित करने की अनुमति दी जा सकती है और यह निर्धारित किया जा सकता है कि भौतिक या ई-स्टांप पेपर की कुल मांग कितनी होनी चाहिए..."

    केस टा‌इटिल: ऑल यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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