COVID-19 ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल अमित कुमार की मौत, पत्नी के मुआवजे के मामले में दिल्ली सरकार का फैसला तर्कसंगत नहीं: हाईकोर्ट

Shahadat

20 Feb 2023 12:01 PM IST

  • COVID-19 ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल अमित कुमार की मौत, पत्नी के मुआवजे के मामले में दिल्ली सरकार का फैसला तर्कसंगत नहीं: हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह द्वारा COVID-19 के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल अमित कुमार की पत्नी को 1 करोड़ रुपये का अनुग्रह भुगतान प्रथम दृष्टया टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी 28 वर्षीय कांस्टेबल अमित कुमार का अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए COVID-19 की पहली लहर के दौरान हुए निधन पर उसके परिवार को दिए जाने वाले मुआवजा के मामले पर सुनवाई करते हुए की।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह कुमार की पत्नी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जो उस समय गर्भवती थी, जब उसके पति का शहर के दीप चंद बंधु अस्पताल में तैनाती दौरान निधन हो गया। उस वक्त वह COVID-19 लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वहां तैनात था। कुमार पहला पुलिसकर्मी था जिनकी मौत COVID-19 ड्यूटी के दौरान हुई थी।

    पिछले साल दिसंबर में, अदालत ने 13 मार्च, 2020 को दिल्ली सरकार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधवा को अनुग्रह राशि के मामले को "मंत्रियों के समूह" के समक्ष रखने के लिए कहा।

    सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने बैठक का ब्योरा पेश किया, जिसके अनुसार 13 जनवरी को मंत्रियों के समूह ने याचिकाकर्ता के मामले को खारिज कर दिया।

    बैठक के मिनट्स में कहा गया कि मुआवजे के लिए पत्नी के मामले को दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में रखा गया। इस संबंध में उत्तर पश्चिम जिले के डीसीपी और एसीपी की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड रखी गई।

    रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने कहा,

    “ये रिपोर्ट प्रासंगिक समय पर दिल्ली के सीएम और एलजी के ट्वीट के साथ पढ़ी गईं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉन्स्टेबल केवल 28 वर्ष का था। उसका COVID-19 ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। इस प्रकार, होल्ड पर रखने या स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय प्रथम दृष्टया तर्कसंगत नहीं होगा।”

    अदालत ने इस प्रकार निर्देश दिया कि मामले को फिर से मंत्रियों के समूह के समक्ष रखा जाए और सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च के भीतर निर्णय लिया जाए।

    पहले, अदालत ने देखा कि दिल्ली सरकार को 1 करोड़ रुपये के अनुग्रह भुगतान के लिए "की गई स्पष्ट घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए" और विधवा होने के कारण मुआवजे में अब देरी नहीं की जा सकती।

    दिल्ली सरकार ने मई 2020 में कांस्टेबल के परिजनों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। अपने एक ट्वीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

    केस टाइटल: पूजा बनाम स्टेट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली व अन्य

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