‘टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगाए फास्टैग लेन का इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स पर जुर्माना लगाने पर विचार करें’: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

Brij Nandan

20 Jan 2023 4:26 AM GMT

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    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या फास्टैग वाहनों के लिए आरक्षित लेन में बिना फास्टैग लगे या एक्सपायर्ड फास्टैग वाले ड्राइवर्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

    यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पालिएक्करा टोल प्लाजा पर टोल एकत्र करने में रियायत पाने वाले कर्मचारियों की ओर से देरी और ड्राइवरों के साथ उनके विवादों के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है।

    जस्टिस वी जी अरुण ने कहा,

    “ केंद्र सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या फास्टैग वाहनों के लिए आरक्षित लेन में बिना फास्टैग लगे या एक्सपायर्ड फास्टैग वाले चालकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 201 में उचित संशोधन लाया जा सकता है, ताकि टोल प्लाजा पर यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा सके।“

    कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को यह विचार करने का भी निर्देश दिया कि क्या टोल बूथों पर अनावश्यक मुद्दों और अवरोध पैदा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120 या केरल पुलिस अधिनियम, 2011 के किसी अन्य प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रियायतग्राही तत्काल प्रभाव से पलियेक्कारा टोल प्लाजा के माध्यम से यातायात के सुचारू और निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित के तरीकों और साधनों के लिए बाध्य हैं, जिसमें विफल होने पर इस न्यायालय को अधिकारियों को बड़े पैमाने पर दिशानिर्देशों को प्रभावी करने की आवश्यकता हो सकती है।"

    रिट याचिका दिनांक 24.05.2021 के दिशा-निर्देश सर्कुलर के टोल प्लाजा पर सेवा समय से संबंधित खंड को लागू करने की मांग करते हुए दायर की गई थी। खंड प्रदान करता है कि टोल संग्रह के लिए अपनाई गई पद्धति के बावजूद टोल बूथों और टोल लेनों की कुल संख्या इतनी होनी चाहिए कि अधिकतम प्रवाह पर प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक का सेवा समय सुनिश्चित न हो।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वाहनों की लंबी कतार के कारण पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर मूल्यवान समय की हानि के कारण उसे राहत पाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि टोल वसूली में रियायतग्राही के कर्मचारियों की ओर से देरी और चालकों के साथ उनके विवादों के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने आगे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) प्रणाली की शुरुआत के बाद भी, यातायात के मुक्त प्रवाह में व्यवधान है और यह तर्क दिया गया है कि इस तरह के व्यवधान की स्थिति में, रियायतग्राही (छठा प्रतिवादी) सामान्य स्थिति बहाल होने तक वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने की अनुमति देने के लिए बाध्य है।

    हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रियायतग्राही ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ईटीसी (फास्टैग) की शुरुआत के बाद, टोल गेटों के माध्यम से यातायात की आवाजाही अबाधित हो गई है और कभी-कभार देरी तब होती है जब वाहनों में फास्टैग नहीं लगा होता है।

    कोर्ट ने आदेश में कहा,

    "मेरी सुविचारित राय है कि पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर समय की हानि के संबंध में इस रिट याचिका में प्रचारित मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। एनएचएआई ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रतिदिन औसतन 73070 वाहन टोल प्लाजा को पार कर रहे हैं। इसलिए, किसी भी टोल बूथ पर किसी भी देरी का वाहनों की आवाजाही पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे यात्रियों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ेगा, जिन्हें वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही प्रदान करने के वादे के आधार पर टोल का भुगतान करना पड़ता है।“

    कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्या फास्टैग वाहनों के लिए आरक्षित लेन का इस्तेमाल बिना फास्टैग लगे या एक्सपायर्ड फास्टैग के साथ करने वाले चालकों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है।

    मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 फरवरी को पोस्ट किया गया है।

    केस टाइटल: नितिन रामकृष्णन बनाम भारत सरकार और अन्य।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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