घरेलू हिंसा का मामला तलाक के मामले के साथ सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 Dec 2021 8:14 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से फैमिली कोर्ट में स्‍थानांतरित करने के एक पति के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों मामले अनिवार्य रूप से "सामान्य और जुड़े प्रश्नों" को जन्म देंगे। पति पर घरेलू हिंसा का मामला पत्नी ने दर्ज कराया है।

    जस्टिस सीवी भडांग ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में, पत्नी द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य तर्कों को भी खारिज कर दिया -जिसमें एक तर्क यह था कि घरेलू हिंसा मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करने के लिए पति और ससुराल वालों के खिलाफ उसके मामले की सुनवाई उसी अदालत द्वारा की जानी चाहिए जो घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई कर रही थी।

    इस तर्क पर कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी घरेलू हिंसा मामले में अपने आदेश के उल्लंघन के मामले की सुनवाई कर रहा था, इसलिए घरेलू हिंसा मामले को उस अदालत से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, जस्टिस भडांग ने कहा कि दूसरे मामले में एकमात्र सवाल यह था कि क्या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा पारित सुरक्षा आदेश का उल्लंघन है या नहीं और यह कि " इसके अलावा पक्षों के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न उक्त मामले में किसी अन्य विवाद का कोई निर्णय नहीं था।"

    जहां पति द्वारा दायर तलाक की याचिका पर बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहीं पत्नी के घरेलू हिंसा मामले और घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करने के मामले की सुनवाई गिरगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में हो रही है।

    पति के वकील रोहिणी अमीन ने अदालत में कहा कि एक ही वैवाहिक कलह से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के लिए, जिनमें कानून और तथ्य के समान/ जुड़े मुद्दों को उठाया गया है, दो अलग-अलग अदालतों में उपस्थित होना असुविधाजनक था। यह भी तर्क दिया गया कि दो अलग-अलग न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए मामले का स्थानांतरण आवश्यक है।

    इस जोड़े ने फरवरी 2011 में शादी की और सितंबर 2014 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हालांकि, इसके तुरंत बाद वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो गया और तब से पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं।

    फरवरी 2020 में पत्नी द्वारा पति और उसके माता-पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 12, 18, 19, 20, 22 और 23 के तहत दर्ज किया गया मामला महत्वपूर्ण है, अन्य महत्वपूर्ण मामले पति के माता-पिता का अपनी बहू के खिलाफ माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत मामला; और इस साल जनवरी में पत्नी के खिलाफ पति की तलाक की याचिका आदि है।

    पति के स्थानांतरण आवेदन के खिलाफ पत्नी के वकील सुरेल शाह द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण में कहा गया किकि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था जो उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक चुनौती का विषय था और यह कि लेख केवल अधीनस्थ न्यायालय/ट्रिब्यूनल के कामकाज पर अधीक्षण के लिए था। यह भी तर्क दिया गया कि यदि स्थानांतरण का आदेश दिया जाता है तो पत्नी के लिए अपीलीय उपचार का नुकसान भी होगा।

    जस्टिस भडांग ने सभी बिंदुओं पर मिसालों का हवाला देते हुए सभी दलीलों को नकार दिया। अदालत ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर न्यायिक और साथ ही प्रशासनिक दोनों पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

    संतोष मचिंद्र मुलिक बनाम मोहिनी मिठू चौधरी का हवाला देते हुए अदालत ने "अपील के एक मंच के नुकसान" की दलील को खारिज कर दिया। यह भी देखा गया कि फैमिली कोर्ट को एक घरेलू हिंसा मामले की भी सुनवाई करने का अधिकार था, और मामले को स्थानांतरित कर दिया।

    केस शीर्षक: अनिरुद्ध अजयकुमार गर्ग बनाम महाराष्ट्र राज्य

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