पार्टियों का आचरण मध्यस्थता समझौते को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

20 Aug 2022 4:51 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने के लिए बाध्य है, समझौते के अभाव में यह पार्टियों को केवल इसलिए मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिवादी ने आपत्तियां नहीं उठाई हैं।

    जस्टिस बेबांग्शु बसाक की बेंच ने माना कि पार्टियों का आचरण मध्यस्थता समझौते का विकल्प नहीं है।

    तथ्य

    पुनर्विचार आवेदक ने प्रतिवादी के पक्ष में 18.04.2018 का कार्य आदेश जारी किया। कार्य आदेश का खंड 13 पक्षों के बीच विवादों के समाधान से संबंधित है। काम के निष्पादन को लेकर पक्षों के बीच विवाद हो गया।

    तदनुसार, प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया। न्यायालय ने यह देखते हुए आवेदन की अनुमति दी कि पुनर्विचार आवेदक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विवाद नहीं करता है।

    पुनर्विचार आवेदक ने न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक एसएलपी दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार आवेदक को हाईकोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि यह हाईकोर्ट के समक्ष प्रासंगिक निर्णय नहीं रख सकता है जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। तदनुसार, पुनर्विचार आवेदक ने पुनर्विचार आवेदन दायर किया।

    विवाद

    आवेदक ने निम्नलिखित आधारों पर आदेश के पुनर्विचार की मांग की

    -पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है, इसलिए, न्यायालय मध्यस्थ को केवल इसलिए नियुक्त नहीं कर सकता था क्योंकि आवेदक ने संबंधित स्तर पर विवाद नहीं किया था।

    -सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने एक समान शब्द वाले क्लॉज की जांच की है और माना है कि यह मध्यस्थता समझौता नहीं है, इसलिए कोई मध्यस्थता नहीं हो सकता है।

    प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर आवेदक के निवेदनों का प्रतिवाद किया-

    -आक्षेपित आदेश एक सहमति आदेश था क्योंकि आवेदक ने अपनी दलीलों में मध्यस्थता समझौते पर विवाद नहीं किया था, इसलिए, अब इसे विपरीत स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    -आवेदक ने प्रतिवादी के खिलाफ एक प्रतिदावा दायर करके मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में बिना शर्त प्रस्तुत किया है और उसने ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत एक आवेदन भी दायर किया है।

    -आक्षेपित आदेश के पारित होने से पहले और बाद में प्रतिवादी के आचरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि पक्ष सहमत हैं कि एक मध्यस्थता समझौता है।

    -जब एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के मुद्दे को प्रथम दृष्टया परीक्षा की तुलना में अधिक गहन विचार की आवश्यकता होती है, तो मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

    विश्लेषण

    कोर्ट ने माना कि कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है क्योंकि क्लॉज 13 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मध्यस्थता का विकल्प केवल सरकारी उद्यमों के लिए उपलब्ध था और प्रतिवादी एक सरकारी उद्यम नहीं है और उसके पास केवल न्यायालय में उपाय की मांग करने का विकल्प था।

    न्यायालय ने यह भी देखा कि इस तरह का दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा भी लिया गया है, इसलिए, पार्टियों के बीच विचाराधीन खंड को मध्यस्थता समझौता नहीं माना जा सकता है।

    अदालत ने तब देखा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस विचार पर खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि पार्टियों के बीच एक मध्यस्थता समझौता है और यह केवल इस आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर सकता है कि प्रतिवादी कोई परेशानी नहीं उठा रहा है।

    कोर्ट ने कहा कि एक पक्ष का आचरण एक मध्यस्थता समझौते का विकल्प नहीं हो सकता है, जो कि धारा 11 के तहत एक याचिका के लिए एक अनिवार्य शर्त है जिसे बनाए रखा जा सकता है। यह माना गया कि आक्षेपित आदेश केवल अनापत्ति के आधार पर पारित किया जाता है, यह निर्धारित किए बिना कि क्या कोई समझौता मौजूद है, इसलिए, आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

    तदनुसार, अदालत ने पुनर्विचार आवेदन की अनुमति दी।

    केस टाइटल: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम RREPL-KIPL (JV), RVWO No. 2 of 2022

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