"चार धाम के खुलने की संभावना से चिंतित", राज्य में COVID की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा

LiveLaw News Network

10 Jun 2021 3:04 PM IST

  • चार धाम के खुलने की संभावना से चिंतित, राज्य में COVID की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा

    राज्य में COVID की स्थिति की समीक्षा करते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह चार धाम के खुलने की संभावना से चिंतित है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

    चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस तथ्य कि वैज्ञानिक समुदाय ने निकट भविष्य में तीसरी COVID लहर की चेतावनी दी है और ब्‍लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के लिए कई निर्देश जारी किए।

    न्यायालय ने कहा, "राज्य को COVID-19 की तीसरी लहर और म्यूकरमाइकोसिस की निरंतरता, दोनों के खतरे से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना होगा।"

    न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

    -राज्य सरकार को तीसरी लहर से निपटने के लिए योजना और रणनीति बनानी चाहिए।

    -ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार को ठोस योजनाएं बनानी चाहिए।

    चूंकि सरकार का दावा है कि उसके पास चिकित्सा बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन, दोनों पर्याप्त है और वह दावा करती है कि पूरे राज्य में विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज किया जा सकता है, तो ऐसी सुविधाओं का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता में बड़े पैमाने पर प्रसार किया जाना चाहिए।

    -राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि "लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी" जैसी जीवन रक्षक दवाओं की मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित रहे।

    -ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कार्यरत विभिन्न अस्पतालों में मजबूत किया जाना चाहिए।

    -मई, 2021 में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या के संबंध में आंकड़ों में विसंगति को स्पष्ट करें। प्रथम दृष्टया, वास्तव में, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में विसंगति है।

    -चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को भी बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए और निजी अस्पतालों के लिए एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें निजी अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली फीस पर लागू ऊपरी सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

    -उक्त परिपत्र में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि निर्धारित शुल्क संरचना अधिकतम है, जो एक निजी अस्पताल एक मरीज से वसूल सकता है।

    -यदि निजी अस्पताल निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेते पाए जाते हैं, तो राज्य को कानून के अनुसार दोषी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

    -राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के टीकाकरण के संबंध में एसओपी लागू करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं हैं।

    -राज्य सरकार को विशेष रूप से आदिवासी आबादी, बुजुर्ग आबादी, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और पात्र बेघर लोगों को टीका लगाने का प्रयास करना चाहिए।

    -राज्य सरकार को उन मशहूर हस्तियों को शामिल करने की व्यवहार्यता पर भी विचार करना चाहिए, जो लोगों को COVID-19 महामारी के बारे में शिक्षित करने और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी का पालन करने के लिए रोल मॉडल हैं। कई बार यह मशहूर हस्तियां एक उत्प्रेरक के रूप में और बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं।

    -राज्य सरकार को एक ऐसी प्रणाली बनाने की संभावना पर विचार करना चाहिए जो एक आशा कार्यकर्ता और एक होमगार्ड के साथ नर्सों को अनुमति दे, जो प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को टीका लगा सकें। क्योंकि, जब तक युद्ध स्तर पर टीकाकरण नहीं किया जाता है, तब तक तीसरी लहर के हमले को रोकना बेहद मुश्किल होगा।

    राज्य सरकार की प्रस्तुतियां

    सरकार ने कहा कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, पिछले एक महीने में राज्य में COVID-19 मामलों की संख्या में भारी कमी आई है और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए वह लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है।

    न्यायालय को आगे बताया गया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को अपनी ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अपना ऑक्सीजन कोटा एकत्र करने की अनुमति दी है, जो उत्तराखंड राज्य के भीतर संचालित और काम कर रही हैं।

    महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट को सूचित किया गया था कि तीसरी लहर की संभावना की जांच के लिए निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत एक दूसरी समिति भी गठित की गई थी।

    राज्य सरकार के समक्ष जैसे ही सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं, सरकार उक्त सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी।

    इसके अलावा, सरकार ने यह भी प्रस्तुत किया कि COVID-19 की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए, सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने की योजना बना रही है। तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है।

    अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से राज्य के भीतर नेपाली आबादी को टीका लगाने के संबंध में निर्देश मांग चुकी है।

    मध्यस्थों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

    -निजी अस्पतालों ने उच्च वर्ग या समाज के अभिजात वर्ग के लिए बड़ी संख्या में बिस्तर आरक्षित किए हैं।

    -राज्य सरकार द्वारा आईसीयू बेड की उपलब्धता के संबंध में सही आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं।

    -राज्य में खानाबदोश, वृद्धाश्रम में रहने वाले, सड़क किनारे भिखारी, पुनर्वास केंद्रों या शिविरों में रहने वाले लोगों और अन्य पहचान योग्य पात्र व्यक्तियों सहित लोगों की पहचान नहीं की गई है। इस प्रकार, आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी टीकाकरण से वंचित है।

    -राज्य सरकार को जिला टास्क फोर्स का गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि समाज के इन कमजोर वर्गों को राज्य द्वारा विधिवत टीका लगाया जाए।

    -आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बार-बार अनुरोध के बावजूद, सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को पीपीई किट भी उपलब्ध नहीं कराया है, जो सक्रिय रूप से COVID-19 महामारी के खिलाफ युद्ध में लगे हुए हैं।

    अब मामले की अगली सुनवाई 16 जून 2021 को होगी।

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