पूरी तरह अस्वीकार्य : दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश की सॉफ्ट कॉपी प्रमाणित न होने के आधार पर बेल बॉन्ड स्वीकार नहीं करने के लिए जिला न्यायाधीश की आलोचना की
LiveLaw News Network
9 Jun 2020 5:39 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी आरोपी के बेल बॉन्ड को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार करने के लिए जिला न्यायाधीश की आलोचना की कि आरोपी के द्वारा पेश हाईकोर्ट के जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी प्रमाणित नहीं की गई थी।
यह आदेश जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई में आया। जिला न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की जमानत को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसके द्वारा पेश हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी, प्रामाणिक प्रतिलिपि (authenticated copy) नहीं है।
अपीलकर्ता ने उस आदेश की प्रति जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसे उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया था।
जिला जज के आदेश को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने कहा कि
"लॉकडाउन अवधि के दौरान और यहां तक कि अन्यथा, यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। वही इस मामले में जिला न्यायाधीश सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।"
अदालत ने आगे कहा कि रजिस्ट्री हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित जेल अधीक्षक को दिए गए जमानत आदेशों को संप्रेषित करती है। इसलिए, यदि जिला न्यायाधीश को आदेश की प्रामाणिकता पर कोई संदेह था, तो दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायिक शाखा से भी आसानी से पुष्टि की जा सकती थी।
अदालत ने कहा,
"एक पार्टी को बंद करने के लिए जिसे जमानत दी गई है और उसे इस विश्वसनीय याचिका पर रिहा करने से मना कर दिया गया है, पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"
इसलिए, अदालत ने अपीलकर्ता को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने की तारीख से 30 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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