धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत- "अभियुक्त को शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामे के आधार पर भी बुलाया जा सकता है": इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
11 Dec 2021 11:40 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अपर्याप्त कोष (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम) के लिए एक चेक बाउंस मामले में, शिकायतकर्ता की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर भी एक अभियुक्त कोर्ट ने तलब किया जा सकता है।
जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और यदि आरोपी को शिकायतकर्ता की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर बुलाया जाता है तो कोई अवैधता नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुनील टोडी बनाम गुजरात राज्य एलएल 2021 एससी 706 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि धारा 138 के तहत शिकायतों पर, शपथ पर गवाहों की परीक्षा के संबंध में धारा 202 (2) सीआरपीसी लागू नहीं होगी।
मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट आवेदक वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर 482 याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उनके खिलाफ चेक बाउंस शिकायत मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें द्वितीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने आरोपी के रूप में बुलाया था।
आवेदक की विशिष्ट दलील थी कि विपरीत पक्ष संख्या 2 और गवाहों के बयान दर्ज किए बिना, धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ एक समन आदेश पारित किया गया था और यह ऐसे मामलों में उचित रास्ता नहीं था।
इसलिए, यह तर्क दिया गया कि धारा 200 और 202 सीआरपीसी के गैर-अनुपालन के मद्देनजर आवेदक के खिलाफ लंबित शिकायत मामले की पूरी कार्यवाही कानून की नजर में खराब थी। दूसरी ओर, एजीए ने तर्क दिया कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत समन आदेश पारित करने के लिए, धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एजीए द्वारा विशेष रूप से यह तर्क दिया गया था कि यदि, निचली अदालत के अनुसार, एक शिकायत में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा होता है तो आवेदक/अभियुक्त को समन किया जा सकता है और इसलिए, उसके खिलाफ पारित समन आदेश में कोई अवैधता नहीं थी।
टिप्पणियां
अदालत ने शुरू में, शिकायत पर गौर किया और पाया कि आवेदक के खिलाफ धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।
इसके अलावा, अदालत ने देखा कि एनआई एक्ट की धारा 145 के मद्देनजर , शिकायतकर्ता हलफनामे पर अपना सबूत दे सकता है, और एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी को समन करने के लिए, धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग आवश्यक नहीं है।
इस संबंध में, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया रि: धारा 138 एनआई एक्ट 1881 के तहत मामलों का त्वरित परीक्षण [एलएल 2021 एससी 217] में रिपोर्ट किया गया, जिसमें इस प्रकार माना गया था-
"... शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामे के आधार पर भी, एक आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत बुलाया जा सकता है और धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"
इसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकालते हुए कि निचली अदालत ने आवेदक के खिलाफ समन आदेश पारित करते समय कोई अवैधता नहीं की है, अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया।
केस शीर्षक - वीरेंद्र कुमार शर्मा बनाम यूपी राज्य और अन्य