अनुकंपा नियुक्ति : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'अमानवीय दृष्टिकोण' के लिए एसबीआई पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

29 July 2021 9:16 AM GMT

  • अनुकंपा नियुक्ति : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अमानवीय दृष्टिकोण के लिए एसबीआई पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक विधवा महिला के आवेदन पर 'अमानवीय दृष्टिकोण' अपनाने के लिए दो लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया है।

    यह जुर्माना महिला (याचिकाकर्ता) को देय है।

    विधवा महिला ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए एसबीआई में आवेदन दिया था, जिसके अस्वीकार किए जाने पर महिला ने एसबीआई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।

    न्यायमूर्ति विवेक रूस ने शुरुआत में कहा,

    "मैंने कभी ऐसा कोई मामला नहीं देखा जिसमें उत्तरदाताओं जैसे नियोक्ता द्वारा इतना कठोर दृष्टिकोण अपनाया गया हो। हजारों कर्मचारी एसबीआई जैसे बड़े संगठन में काम करते हैं और उनसे कम से कम नियोक्ता मॉडल की तरह व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है।"

    मीना धाईगुड़े ने 2012 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका धाईगुड़े ने एसबीआई के महाप्रबंधक और मुख्य प्रबंधक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के साथ-साथ अनुग्रह / मुआवजे से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। उसका मामला यह था कि उसका पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 22 साल तक बैंक की सेवा करने के बाद लापता हो गया था। सात साल बाद याचिकाकर्ता ने बैंक में अनुकंपा रोजगार और सभी सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान के लिए एक आवेदन दिया। वहीं बैंक ने याचिकाकर्ता के पति को 21.10.1998 को स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त माना था। इसके साथ ही उसके आवेदन के जवाब में बैंक ने 21.10.2005 को उसके पति को मृत मानकर ग्रेच्युटी, ईपीएफ जैसे सभी लाभों का भुगतान किया था।

    नतीजतन, याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए नियुक्ति के योग्य होने के बावजूद जीवित रहने के लिए घरेलू नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा।

    इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने नोट किया,

    "यदि कोई कर्मचारी लापता हो गया और महीनों तक एक साथ ड्यूटी पर नहीं आया तो मामला यह है कि वह काम में मर रहा है। प्रतिवादियों ने उसे 20.10.1998 से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त माना है, तो उन्हें 1998 से याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करना शुरू कर देना चाहिए था। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इस मामले को सात साल तक लंबित रखा, ताकि यह घोषणा हो सके कि वह उसका पति नहीं है। वह भी यह विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता का परिवार सात साल तक कैसे जीवित रहेगा। जीवन के अधिकार का एक समान पहलू आजीविका का अधिकार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना नहीं रह सकता है, जो कि आजीविका का साधन है। इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार लिया गया है। प्रतिवादी उसे कुछ मासिक राशि का भुगतान कर सकते थे जैसे कि देय वेतन का आधा हिस्सा। उनके पति के लापता होने के कारण उनके पास उनके पति के सभी सेवानिवृत्ति बकाया थे। इसलिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिवार के प्रति बैंक का दृष्टिकोण अमानवीय था।"

    गौरतलब है कि याचिकाकर्ता को दिए गए लाभ एक नई नीति पर आधारित थे, जो 2006 में लागू हुई थी। यह नई नीति अनुकंपा नियुक्ति के बजाय अनुग्रह राशि भुगतान पर विचार करती है।

    अधिवक्ता आनंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि पति को वर्ष 2005 में मृत माना गया था और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया गया था। इसलिए 2006 में लागू होने वाली नीति उसके मामले में लागू नहीं होगी।

    न्यायालय ने केनरा बैंक और अन्य बनाम एम महेश और अन्य (2015) का हवाला देते हुए तर्क की पुष्टि की। इस मामले में यह माना गया था कि कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

    इसने याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने में बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की आलोचना की।

    इसके साथ ही मामले को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटाया गया,

    "मेरी राय में यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें प्रतिवादियों पर उनके अमानवीय दृष्टिकोण के लिए अनुकरणीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जिस तरह से प्रतिवादियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विधवा और बच्चों के मुद्दे को निपटाया है, बहिष्कृत शब्द मजबूत के साथ निंदा करने के लिए उचित है। यह याचिका अनुमति के योग्य है और तदनुसार याचिकाकर्ता को देय 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) का जुर्माना के साथ अनुमति दी जाती है।"

    केस शीर्षक: मीना धाईगुड़े बनाम महा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक

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