शोक संतप्त परिवार को "त्वरित राहत" प्रदान करने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति: गुजरात हाईकोर्ट ने मृत्यु के 5 साल बाद लाभ देने से इनकार किया

Avanish Pathak

30 Jun 2022 6:04 PM IST

  • शोक संतप्त परिवार को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति: गुजरात हाईकोर्ट ने मृत्यु के 5 साल बाद लाभ देने से इनकार किया

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, "अनुकंपा नियुक्ति एक त्वरित विचार है और मृत कर्मचारी के परिवार को इसकी आवश्यकता होने पर तत्काल राहत का विषय होना चाहिए। इस तरह की नियुक्ति के लिए तत्कालता का तत्व अनिवार्य होना चाहिए।"

    जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस मौना भट्ट की खंडपीठ ने पंचायत के तहत सड़क और भवन विभाग में कार्यरत एक चपरासी के बेटे की अपील पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की, जिनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अपीलकर्ता (मूल याचिकाकर्ता) ने लगभग पांच साल बीत जाने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    इतने देर से मामला उठाने पर राहत देने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा,

    "अनुकंपा नियुक्ति की नीति का उद्देश्य मृतक की मृत्यु पर मृतक के परिवार को तत्काल राहत देना है। यह एक बार की सहायता है, जब परिवार रोटी कमाने वाले की मृत्यु पर आर्थिक संकट में पड़ जाता है। एक तरफ अनुकंपा लाभ अधिकार का मामला नहीं है और रोजगार में समानता के सिद्धांत को ठेस पहुंचाता है, दूसरी ओर समय बीतने से किसी व्यक्ति के अनुकंपा लाभ के दावे को और नकार दिया जाता है, क्योंकि, लाभ के विलंबित अनुदान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश और ऐसी नियुक्तियों के लिए लागू की जाने वाली योजना के उद्देश्य खो देगा।"

    याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। उन्होंने एकल-न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उसने एकमुश्त राशि (मुआवजे) के भुगतान का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पंचायत ने भी इस आदेश को चुनौती दी थी।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका दायर करने में लगभग पांच साल की देरी हुई क्योंकि परिवार को रक्तस्राव से पीड़ित पिता के चिकित्सा खर्च के लिए एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी। एकल न्यायाधीश ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि सेवानिवृत्ति लाभ अनुकंपा नियुक्ति या मुआवजे के लाभ से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

    हालांकि, डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर एकल न्यायाधीश से असहमति जताई और कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से देरी के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं था जो अनुकंपा योजना के तहत अपने अधिकारों को लागू करना चाहता था।

    बेंच ने कहा,

    "केवल पारिवारिक परिस्थितियों और वह भी रिश्तेदारों के विवाह, तलाक और ऐसे पारिवारिक विवादों आदि को अच्छा आधार नहीं कहा जा सकता है, जो याचिकाकर्ता की ओर से लंबे समय तक पर्याप्त और संतोषजनक ढंग से व्याख्या कर सकता है, जो अपने अधिकारों को लागू करना चाहता था, जो अनुकंपा के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए अनुकंपा योजना के तहत अपने अधिकारों को लागू करना चाहता था ... एक वादी जो लंबे समय तक अपने अधिकार की बहुत कम परवाह करता है, वह राहत का अधिकार खो देता है। लाभ की प्रकृति और लागू किए जाने वाले दावे के संबंध में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यह सिद्धांत अधिक बल के साथ लागू होता है।

    बेंच ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता के नियुक्ति के मामले को तीन बार खारिज कर दिया गया था। जब याचिकाकर्ता ने अदालत से राहत मांगी तो पांच साल की देरी हुई। मामले में एनसी संतोष बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, [(2020) 7 एससीसी 617] पर भरोसा रखा गया।

    इसके अलावा बेंच के अनुसार, यह सामान्य सिद्धांत था कि अनुकंपा नियुक्ति की नीति उस परिवार को तत्काल राहत और सहायता देना है जो 'रोटी कमाने वाले की मृत्यु पर आर्थिक संकट में पड़ जाता है।' यह नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं था और अनुकंपा लाभ के सिद्धांत को ठेस पहुंचाएगा। अनुकंपा नियुक्ति के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि देरी याचिकाकर्ता को एकमुश्त मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर देगी।

    केस टाइटल: राजेश कुमार विष्णुप्रसाद जोशी बनाम गुजरात राज्य

    केस नंबर: C/LPA/568/2022

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