सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

LiveLaw News Network

22 Sep 2021 3:08 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

    Calcutta High Court 

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

    पिछले साल कॉलेजियम ने 14 दिसंबर, 2020 को जस्टिस जॉयमाल्या बागची को कलकत्ता से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।

    इस प्रकार केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से जस्टिस जॉयमाल्या बागची के स्थानांतरण को अधिसूचित किया था।

    इसके बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस साल जनवरी में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

    उन्हें 27 जून, 2011 को कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

    स्टेटमेंट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story