सीएनएन न्यूज: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में तीन लाख का मुआवजा दिया, समान चिह्न के उपयोग के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा दी

Avanish Pathak

21 May 2022 2:39 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केबल न्यूज नेटवर्क (सीएनएन) न्यूज चैनल द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में एक जैसी समाचार सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 'सीएनएन' जैसे चिन्ह इस्तेमाल करने पर स्थायी निषेधाज्ञा दी है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मामले में सीएनएन न्यूज चैनल के पक्ष में 3 लाख का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा, 'सीएनएन' चिह्न पर कंपनी का अधिकार निर्विवाद है और इसे एक प्रसिद्ध चिह्न के रूप में घोषित किया गया है।'

    उन्होंने कहा, "इस प्रकार, एक जैसी सेवाओं के लिए एक जैसे चिह्न का उपयोग करना वादी के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रतिवादी के लिए एक जैसा चिह्न का उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।"

    वादी का यह मामला था कि मार्च, 2021 में पता चला कि प्रतिवादी नंबर 1, फैयाज शेख ने 'सीएनएन न्यूज खबर अपडेट मराठी' नाम से एक न्यूज चैनल चलाना शुरू किया। प्रतिवादी संख्या 2, अजहर हुसैन को उक्त चैनल के प्रधान संपादक के रूप में दिखाया गया था। यह जोड़ा गया कि वे 'सीएनएन सिटी न्यूज नेटवर्क, दरवा, यवतमाल, महाराष्ट्र' नामक नेटवर्क का भी उपयोग कर रहे थे।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे और अपने ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ब्लॉग आदि पर 'सीएनएन' चिह्न का प्रचार कर रहे थे और प्रतिवादी के यूट्यूब चैनल पर 'सीएनएन' के चिह्न को दिखाया जा रहा था।

    प्रतिवादी द्वारा समान सेवा अर्थात इंटरनेट पर समाचार सेवा के लिए 'सीएनएन' चिह्न के उपयोग को देखते हुए वादी ने मुकदमा दायर किया था।

    वादी के अनुसार, 'सीएनएन' चिह्न के उपयोग से उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क आदि का उल्लंघन होता है। यह भी आरोप लगाया गया था कि उक्त उपयोग गलत बयानी, प्रतिरूपण और कलंक का गठन करेगा।

    यह देखते हुए कि प्रतिवादी समान सेवाओं के लिए समान चिह्न का उपयोग कर रहे थे, न्यायालय ने कहा, "भले ही प्रतिवादी के नेटवर्क का नाम सिटी न्यूज नेटवर्क हो, संक्षिप्त रूप 'सीएनएन' का उपयोग वादी के चिह्न की प्रसिद्ध प्रकृति के कारण अनुमेय नहीं होगा। इसके अलावा, चिह्न 'सीएनएन' वह है जो है समाचार प्रसार और मीडिया से संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है।"

    इस प्रकार कोर्ट ने प्रतिवादी को 'सीएनएन' चिह्न का उपयोग कर किसी समाचार या किसी अन्य कार्यक्रम को प्रसारित करने पर रोक लगा दी।

    केस टाइटल: केबल न्यूज नेटवर्क इंक बनाम श्री फैयाज शेख और एएनआर।

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 480

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story