विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने वाला क्लॉज आर्बिट्रेटर को एक्ट की धारा 31(7) के तहत ब्याज देने की मंजूरी पर रोक नहीं लगाता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

30 May 2023 10:01 AM IST

  • विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने वाला क्लॉज आर्बिट्रेटर को एक्ट की धारा 31(7) के तहत ब्याज देने की मंजूरी पर रोक नहीं लगाता: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुबंध में जो क्लॉज विलंबित भुगतानों पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, आर्बिट्रेटर को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए&सी एक्ट) की धारा 31(7) के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित नहीं करता।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि उक्त शर्त केवल अनुबंधित पक्ष पर विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के लिए प्रतिबंध लगाती है। चूंकि ब्याज प्रकृति में प्रतिपूरक है, इसलिए अनुबंध में इस तरह के क्लॉज द्वारा आर्बिट्रेटर की शक्तियों को कम नहीं किया जाता।

    पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि आर्बिट्रेटर को ए&सी एक्ट की धारा 31(7) के तहत सभी तीन अवधियों के लिए ब्याज देने का अधिकार है, पूर्व-संदर्भ, पेंडेंट-लाइट और पोस्ट अवार्ड अवधि, जब तक कि अनुबंध आर्बिट्रेटर को ब्याज देने से प्रतिबंधित नहीं करता।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की कि हालांकि, कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, अदालत को ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत आर्बिट्रेशन अवार्ड का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि वह अपील कहा गया है। हालांकि, न्यायिक परिधि से बाहर अदालतें अपीलीय अदालतों की तरह काम करती हैं और दो अलग-अलग न्यायालयों के बीच के अंतर को धुंधला कर देती हैं।

    अपीलकर्ता मैसर्स महेश कंस्ट्रक्शन को प्रतिवादी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा जारी निविदा के तहत कार्य आदेश जारी किया गया।

    अनुबंध के तहत देय राशि का भुगतान न करने के संबंध में पक्षों के बीच विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के दावों की अनुमति दी और सभी तीन अवधियों पूर्व-संदर्भ, पेंडेंट-लाइट, और भविष्य (पोस्ट अवार्ड) के लिए दावा किए गए रकम पर ब्याज दिया।

    एमसीडी ने जिला अदालत के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करके आर्बिट्रल निर्णय को चुनौती दी। एमसीडी ने दावा किया कि अपीलकर्ता-ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। इस प्रकार, बिलों को मंजूरी नहीं दी गई। एमसीडी ने आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए ब्याज को भी चुनौती दी।

    ट्रायल कोर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों से सहमत नहीं था। इसमें कहा गया कि ठेकेदार अनुबंध का पालन करने में विफल रहा। इस प्रकार इसने आर्बिट्रल अवार्ड को अलग कर दिया।

    इसके खिलाफ, अपीलकर्ता महेश कंस्ट्रक्शन ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए&सी एक्ट की धारा 37 के तहत अपील दायर की।

    अदालत ने टिप्पणी की कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों की सुनवाई करने वाली अदालत को आर्बिट्रेशन अवार्ड का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि वह अपील में स्पष्ट की गई है। इसने कहा कि हालांकि, न्यायिक परिधि से बाहर अदालतें अपीलीय अदालतों की तरह काम करती हैं और दो अलग-अलग न्यायालयों के बीच के अंतर को धुंधला कर देती हैं।

    बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने अपने स्वयं के दृष्टिकोण से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, जिसकी अनुमति नहीं है। इसमें कहा गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा गठित दृष्टिकोण प्रशंसनीय दृष्टिकोण है और हस्तक्षेप के लिए कॉल करने के लिए प्रकट रूप से प्रतिकूल नहीं लगता।

    अदालत ने कहा,

    "आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का विचार था कि क्षेत्र के कर्मचारियों से प्राप्त विशिष्ट निर्देशों के मद्देनजर निर्दिष्ट साइटों के अलावा अन्य साइटों में गाद का डंपिंग अनुबंध का उल्लंघन नहीं है। एमबी (मेजरमेंट बुक) को ठेकेदार द्वारा किए गए सिल्टिंग कार्य के साक्ष्य के रूप में दर्ज किया गया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सबूत के इस टुकड़े पर निर्भर था और इसकी पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट था। एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण में (2015) 3 एससीसी 49 के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तथ्य की खोज तक पहुंचने के लिए सबूत की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का मास्टर है। इस कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत के लिए यह उचित नहीं है कि एमबी के साक्ष्य मूल्य को गौण साक्ष्य कहकर छूट दी जाए।”

    अदालत ने टिप्पणी की कि निर्विवाद रूप से जो आर्बिट्रल निर्णय किसी भी सामग्री या सबूत पर आधारित नहीं है, उसको पेटेंट अवैधता से दूषित होने के लिए आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, साक्ष्य या सामग्री की अपर्याप्तता आर्बिट्रल निर्णय को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड पर सबूत और सामग्री उपलब्ध है, जो ठेकेदार के दावे की पुष्टि करती है।

    अदालत ने फैसला सुनाया,

    "जाहिर है, अदालत ने उत्पादित सामग्री में साक्ष्य की पर्याप्तता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कवायद शुरू की और कथित सामग्री की पर्याप्तता की गलत तरीके से सराहना करने में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दोष दिया, जो स्पष्ट रूप से एक्ट की धारा 34 के दायरे से बाहर है।"

    पीठ ने आगे माना कि तीनों अवधियों पूर्व-संदर्भ, पेंडेंट-लाइट और पोस्ट अवार्ड के लिए ब्याज देने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की शक्ति तय है।

    अदालत ने ध्यान दिया कि रिलायंस सेलूलोज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम ओएनजीसी, (2018) 9 एससीसी 266 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ब्याज प्रकृति में प्रतिपूरक है और मूल राशि पर आधारित है।

    रिलायंस सेल्युलोज (2018) के फैसले के मद्देनजर, पीठ ने कहा कि आर्बिट्रेटर को ए&सी एक्ट की धारा 31(7) के तहत सभी तीन अवधियों के लिए ब्याज देने का अधिकार है, जब तक कि अनुबंध आर्बिट्रेटर को ब्याज देने से प्रतिबंधित नहीं करता।

    अदालत ने कहा,

    "अनुबंध में जो क्लॉज विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, वह "आर्बिट्रेटर" को ब्याज देने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता, क्योंकि यह "आर्बिट्रेटर" को एक्ट की धारा 31 (7) के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित नहीं करता है और विलंबित भुगतानों पर ब्याज का दावा करने के लिए अनुबंधित पक्ष पर प्रतिबंध है। जैसा कि ऊपर कहा गया कि चूंकि प्रतिपूरक प्रकृति में ब्याज अनुबंध में इस तरह के संकीर्ण क्लॉज द्वारा आर्बिट्रेटर की शक्तियों को कम नहीं किया जाता।

    इस प्रकार बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व-संदर्भ पेंडेंट-लाइट और पोस्ट अवार्ड अवधि के लिए ब्याज का अवार्ड न तो अनुबंध की शर्तों के विपरीत है और न ही यह ए&सी एक्ट की धारा 31(7) का उल्लंघन है।

    "नतीजतन, विवादित आदेश को अलग रखा जाता है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड बरकरार रखा जाता है।"

    इस प्रकार अदालत ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: मेसर्स महेश कंस्ट्रक्शन बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य।

    दिनांक: 25.05.2023

    अपीलकर्ता के वकील: प्रार्थना डोगरा और प्रतिवादी के वकील: अत्तिन शंकर रस्तोगी और अंजलि कुमारी

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