एनटीपीसी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्लैट परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 Jan 2022 7:41 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में योग्यता पाई, जिन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में सहायक विधि अधिकारी (Assistant Law Officer) के पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों को क्लैट पास करने की अनिवार्य शर्त को रद्द करने की मांग की थी।

    न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों को पद से हटाने का कोई औचित्य नहीं है।

    बेंच ने कहा,

    "मेरा प्रथम दृष्टया यह मानना है कि स्थिति भेदभावपूर्ण है। सहायक प्रश्न यह है कि क्या अपेक्षित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को उनके आवेदन स्वीकार करने के लिए एक शर्त के रूप में क्लैट स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जा सकता है।"

    आगे कहा कि विचार के लिए यह सवाल उठता है कि क्या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से योग्यता के रूप में 60% अंकों के साथ एलएलबी की डिग्री निर्धारित करने के बाद पात्रता मानदंड उन उम्मीदवारों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है जो CLAT-2021 पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए उपस्थित हुए हैं और चयन के लिए CLAT स्कोर को आधार बनाया गया है।

    भले ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम द्वारा आयोजित क्लैट परीक्षा सबसे प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करने में सक्षम हो, लेकिन याचिकाकर्ता जैसे कानून स्नातकों के करियर की संभावनाओं को विफल करने का कोई औचित्य नहीं है।

    रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मैत्रेयी एस. हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का अंडरटेकिंग होने के नाते एनटीपीसी याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों की संभावनाओं को केवल इस कारण से बंद नहीं कर सकता है कि वह एक विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ का हिस्सा नहीं है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि ऐसी शर्त लगाकर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्लैट परीक्षा छात्रों की शैक्षणिक प्रतिभा का आकलन करने के लिए है, जबकि एनटीपीसी कानूनी पेशेवरों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने की मांग कर रही है।

    दूसरी ओर, एएसजीआई एस मनु ने प्रस्तुत किया कि किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड तय करना नियोक्ता का पूर्ण विशेषाधिकार है। एनटीपीसी कुछ विशेष कौशल वाले अधिकारियों (कानून अधिकारियों) की तलाश में है, जो बिजली क्षेत्र की बारीकियों को समझने में सक्षम हैं।

    उन्होंने कहा कि क्लैट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के एसोसिएशन द्वारा सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को छानने और चुनने के लिए आयोजित की जाती है।

    क्लैट पीजी कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए कानून स्नातकों के मानक के प्रति आश्वस्त होने के कारण न केवल एनटीपीसी, बल्कि कई अन्य सार्वजनिक अंडरटेकिंग भी इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

    न्यायाधीश ने उक्त सभी तर्कों को दर्ज करते हुए फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को फिलहाल स्वीकार किया जा सकता है, आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और सिस्टम उन आवेदनों को स्वीकार नहीं कर सकता है जो अधिसूचना के अनुरूप नहीं हैं।

    फिलहाल याचिकाकर्ता को अधिसूचना में उल्लिखित वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई है। यदि आवेदन प्रणाली द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इस न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता है।

    केस का शीर्षक: ऐश्वर्या मोहन बनाम भारत संघ एंड अन्य


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