दावे को खारिज करने के आदेश के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 Jun 2022 10:16 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के एक आदेश, जिसके जरिए उसने एक पक्ष के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसकी दलीलें बिना सत्यापन और इस आशय के हलफनामे के थीं, उसके खिलाफ एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।

    जस्टिस वैभवी डी नानावती की एकल पीठ ने कहा कि एक बार मध्यस्थ एक पार्टी के दावों को खारिज कर देता है, जिसका अर्थ दरअसल उसके दावों का फाइनल ड‌िस्‍क्लोज़र होता है और मध्यस्थ के आदेश को ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा कि धारा 2(1)(सी) के ए एंड सी एक्ट की धारा 25 और 32 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बिठाने पर, ट्रिब्यूनल का एक आदेश जो किसी पार्टी के दावे को समाप्त करता है, को अधिनियम के प्रावधान के तहत सीधे तौर पर चुनौती दी जा सकती है।

    तथ्य

    एक अनुबंध, नंबर बी-1/83 ऑफ 2012-2013 के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर मध्यस्थ की नियुक्ति की। पार्टियों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना दावा और प्रतिवाद दायर किया।

    दावेदार/याचिकाकर्ता की ओर से अंतिम तर्कों के पूरा होने के बाद, प्रतिवादी ने एक आपत्ति उठाई कि दावा विवरण कानूनी रूप से मान्य नहीं है क्योंकि वह दावेदार/याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत सत्यापित और पुष्टि नहीं किया गया है। तर्क 06.04.2019 को समाप्त हुए।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दोष को ठीक करने के लिए 08.04.2019 को एक पुष्ट और सत्यापित दावा विवरण दायर किया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 24.09.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के दावों को खारिज कर दिया।

    अधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर याची ने आक्षेपित आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर की।

    निष्कर्ष

    न्यायालय ने माना कि ए एंड सी एक्ट एक स्व-निहित अधिनियम है और किसी भी स्तर पर मध्यस्थता की कार्यवाही में हस्तक्षेप बिल्कुल अनुचित है और मध्यस्थता अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय वे हैं, रिट या किसी अन्य क्षेत्राधिकार से विचलित होने के बजाय पार्टियों द्वारा लाभ उठाने और समाप्त करने की आवश्यकता होती है।

    कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के दावों को खारिज करते हुए, मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता के दावों पर अंतिम फैसला दिया है और यह प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता के दावों को समाप्त करता है।

    कोर्ट ने माना कि एक बार मध्यस्थ एक पार्टी के दावों को खारिज कर देता है जिसका उसके दावों का फाइनल डिस्‍क्लोजर होता है और मध्यस्थ के आदेश को ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा कि धारा 2(1)(सी) के ए एंड सी एक्ट की धारा 25 और 32 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बिठाने पर, ट्रिब्यूनल का एक आदेश जो किसी पार्टी के दावे को समाप्त करता है, को अधिनियम के प्रावधान के तहत सीधे तौर पर चुनौती दी जा सकती है।

    न्यायालय ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास ए एंड सी एक्ट के तहत एक वैकल्पिक उपाय है, इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने योग्यता के आधार पर याचिका का आकलन नहीं किया है और याचिकाकर्ता को ए एंड सी एक्ट के तहत उपाय करने का अधिकार है।

    इसी के तहत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: पहल इंजीनियर्स बनाम गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, R/SPECIAL CIVIL APPLICATION NO. 8727 of 2019।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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