दिल्ली प्रिजन रूल्स के तहत सिविल कैदी छूट के पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

8 July 2023 11:30 AM IST

  • दिल्ली प्रिजन रूल्स के तहत सिविल कैदी छूट के पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court 

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल कैदी दिल्ली प्रिजन रूल्स, 2018 के तहत सामान्य छूट के पात्र हैं।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    “…उपरोक्त नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि नियम 1175 में छूट की पात्रता प्रदान करते समय, प्रयुक्त अभिव्यक्ति “दोषी कैदी” है।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि यह अभिव्यक्ति समावेशी है और दोषी "सिविल कैदी" और "आपराधिक कैदी" के बीच अंतर नहीं करती है।

    नियम 1175 सजायाफ्ता कैदियों को सामान्य माफी की पात्रता प्रदान करता है।

    अदालत ने कहा कि भले ही नियमों के अध्याय XXXIII, जो सिविल कैदियों के लिए लागू है, में छूट के लिए अलग प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि नियम 1175 सिविल कैदियों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

    अदालत ने कहा,

    “इसके अलावा, नियम 1176 में सिविल कैदियों का कोई विशेष बहिष्कार नहीं है। इसलिए इस न्यायालय का मानना है कि उपरोक्त परिभाषा और नियम दोनों प्रकार के कैदियों को शामिल करते हैं।”

    अदालत अवमाननाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रार्थना की गई कि उसके मामले को दिल्ली प्रिजन रूल, 2018 के अनुसार छूट देने पर विचार किया जाए।

    अदालत ने 24 मई, 2019 को न्यायिक आदेशों के साथ-साथ मध्यस्थ के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए अवमाननाकर्ता को अदालत की अवमानना का दोषी पाया। चूंकि अवमाननाकर्ता 5.05 करोड़ रुपये जमा करने के मामले में विफल रहा, उसे आत्मसमर्पण करने और तीन महीने के सिविल कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया। उसने 10 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया और तब से सिविल जेल में है।

    आवेदन के लंबित रहने के दौरान, सजा में छूट देने के लिए जेल अधिकारियों के समक्ष अवमाननाकर्ता द्वारा किया गया अभ्यावेदन 1 जुलाई को खारिज कर दिया गया।

    राज्य ने यह रुख अपनाया कि अवमाननाकर्ता सिविल कैदी होने के नाते किसी भी छूट का हकदार नहीं है, क्योंकि उसे दी गई सजा कोई वास्तविक सजा नहीं है। यह तर्क दिया गया कि नियम अध्याय XXXIII में "सिविल जेल" टाइटल के तहत किसी भी छूट का प्रावधान नहीं करते।

    जस्टिस ओहरी ने विचाराधीन नियमों का विश्लेषण करते हुए कहा,

    “वर्तमान मामले में न्यायालय ने दिनांक 24.05.2019 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि आवेदक 5.05 करोड़ रुपये की राशि जमा करने में विफल रहने पर उसे तीन महीने के लिए सिविल कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश पारित करते समय न्यायालय ने एक्ट की धारा 12 (3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और आवेदक का कारावास तीन महीने के लिए सिविल जेल में हिरासत के अलावा कुछ नहीं है।

    इस प्रकार अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और जेल अधीक्षक को दिल्ली जेल नियमों के अनुसार अवमाननाकर्ता को छूट का लाभ देने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    “व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान की पोषित वस्तुओं में से एक है और इससे वंचित करना केवल कानून के अनुसार और उसके प्रावधान के अनुरूप हो सकता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निर्धारित है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानी, अनुचित या अनुचित नहीं हो सकती है।”

    केस टाइटल: आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एमआर. अरुण राठी

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