तेजी से सुनवाई के आदेश के बाद सिविल कोर्ट मामले के निस्तारण के लिए "शॉर्टकट" नहीं अपना सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
Avanish Pathak
1 Feb 2023 2:43 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि भले ही दीवानी अदालत को किसी मामले में तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया गया हो, निचली अदालत मामले को निपटाने के लिए शॉर्टकट तरीके नहीं अपना सकती है।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि किसी भी कठिनाई के मामले में, ट्रायल कोर्ट हमेशा हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वतंत्र है-
"रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने 07.12.2019 के अपने ही आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें वादी द्वारा अपने पूर्वजों के कुछ दस्तावेजों को मांगने के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी गई थी। इस तरह के रिकॉल का कारण मुकदमे में तेजी लाना बताया गया है क्योंकि यह काफी समय से लंबित है और हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाना होगा। इस न्यायालय की सुविचारित राय में काफी समय से लंबित किसी मामले के निस्तारण के लिए शार्टकट पद्धति अपनाकर सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, भले ही हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हों।
किसी भी कठिनाई के मामले में, ट्रायल कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश से अपेक्षा की गई है कि वे हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन इस तरह के उपाय का सहारा लेना होगा, जैसे अपने ही आदेश को वापस लेना और साक्ष्य प्रस्तुत करने के वादी के अधिकार को समाप्त कर देना ताकि निस्तारण हो सके, सीपीसी की प्रक्रिया नहीं है और कल्पना की किसी भी सीमा तक न्यायसंगत या उचित नहीं कहा जा सकता है।"
यह देखते हुए कि अदालत ने सुनवाई में तेजी लाने का आदेश दिया था, ट्रायल कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें उसने याचिकाकर्ता के आवेदन को OXVI R1 CPC के तहत अनुमति दी थी। बाद में निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के सबूत पेश करने के अधिकार को भी बंद कर दिया। परेशान होकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने वस्तुतः अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा की थी जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि बिना किसी गलती के सबूत पेश करने का उनका अधिकार भी बंद कर दिया गया था। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि दोनों आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।
इसके विपरीत, उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता केवल मुकदमे को लंबा करने में रुचि रखते थे। यह इंगित किया गया था कि उत्तरदाताओं ने केवल दो गवाहों की जांच करने की मांग की थी जो क्रमशः 88 और 90 वर्ष की आयु के थे और याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे कभी भी स्टैंड न लें। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं थे।
पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन में योग्यता पाई। इसने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने स्वयं के आदेश को वापस ले लिया और मुकदमे को तेज करने के लिए वादी की ओर से साक्ष्य पेश करने के उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया संहिता के लिए अलग थी और कल्पना की किसी भी सीमा तक इसे कानूनी नहीं कहा जा सकता है।
उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया। इसने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं/वादी के नेतृत्व साक्ष्य के अधिकार को बहाल किया जाए। तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया गया।
केस टाइटल : शैलेश शास्त्री व अन्य बनाम अवधेश (मृतक) और अन्य।