सब्सिडी वाले खाद्यान्न लेने के लिए नागरिकों को कठिन क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने आसपास के क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान खोलने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

20 Oct 2021 8:03 PM IST

  • सब्सिडी वाले खाद्यान्न लेने के लिए नागरिकों को कठिन क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने आसपास के क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान खोलने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा, "यह सुनिश्चित करना राज्य के हित में है कि नागरिकों को केवल रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कठिन क्षेत्रों में न जाना पड़े।"

    न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी अदालत द्वारा पारित एक पूर्व आदेश का पालन न करने के संबंध में एक अवमानना ​​​​मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दिल्ली सरकार और अन्य को दिल्ली के एक आवासीय क्षेत्र बपरोला में सुविधा के लिए उचित मूल्य की दुकान खोलने की व्यवहार्यता की पुन: जांच करने का निर्देश दिया गया था।

    याचिकाकर्ताओं का यह मामला था कि उन्हें राशन देने वाली उचित मूल्य की दुकान आवासीय क्षेत्र से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को केवल राशन लाने के लिए निर्जन इलाकों और वन क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है, ताकि संबंधित परिवारों का पेट भर सके।

    दूसरी ओर उत्तरदाताओं ने कहा कि संबंधित क्षेत्र में केवल 320 राशन कार्ड धारक रहते हैं, इसलिए उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंसधारी के लिए इसे थोड़ी सी मार्जिन मनी के साथ संचालित करना संभव नहीं है।

    उत्तरदाताओं के अनुसार सामान्य स्थिति में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान लगभग 1000 राशन कार्ड धारकों की आवश्यकता को पूरा करती है।

    कोर्ट ने शुरुआत में कहा,

    "हालांकि, क्लॉज का एक अपवाद है। विशेष परिस्थितियों में कम संख्या के लिए एक एफपीएस खोला जा सकता है।"

    याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा 29 अगस्त 1997 को उचित मूल्य की दुकान के आउटलेट के आवंटन के लिए अधिसूचित दिशा-निर्देशों पर भरोसा किया गया था।

    दिशानिर्देशों के अनुसार, जेजे क्लस्टर और समाज के गरीब तबके के अन्य क्षेत्रों में रहने और अन्य विशेष मामलों के मामले में नए पीडीएस आउटलेट खोलने के मानदंडों में छूट पर भी विचार किया जा सकता है।

    इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लगभग 800 परिवार थे। वहीं क्षेत्र में एक सामुदायिक केंद्र भी मौजूद था, जिसका एक हिस्सा पहले से ही उक्त दुकान खोलने के लिए निर्धारित किया गया था।

    अदालत ने कहा,

    "विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में यह उचित है कि दिल्ली सरकार उपरोक्त स्थान पर या तत्काल आसपास के क्षेत्र में एक एफपीएस खोले, जैसा कि यहां बताया गया है, ताकि राज्य द्वारा गरीब व्यक्ति को अच्छी तरह से सेवा दी जा सके।"

    अब इस मामले पर आठ दिसंबर को विचार किया जाएगा।

    केस का शीर्षक: बीना देवी और अन्य बनाम विजय कुमार देव एवं अन्य।

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