एक नागरिक को सरकार की आलोचना का अधिकार, जब तक कि वह लोगों को हिंसा के लिए नहीं भड़काता: विनोद दुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
LiveLaw News Network
3 Jun 2021 2:26 PM GMT
एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से भड़काता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की।
जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि केवल तभी जब शब्दों या भावों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा होता है, तो धारा 124 ए आकर्षित होती है।
भाजपा नेता श्याम ने पिछले साल छह मई को शिमला जिले के कुमारसैन पुलिस थाने में दुआ के खिलाफ देशद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव, मानहानिकारक सामग्री की छपाई और सार्वजनिक शरारत के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अदालत ने कहा कि दुआ द्वारा दिए गए बयानों को सरकार और उसके पदाधिकारियों के कार्यों की अस्वीकृति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है ताकि मौजूदा स्थिति को जल्दी और कुशलता से संबोधित किया जा सके।
पीठ ने प्राथमिकी को खारिज करते हुए कहा, "वे निश्चित रूप से लोगों को उकसाने के इरादे से नहीं बनाए गए थे या हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में अव्यवस्था या अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति दिखाई गई थी। याचिकाकर्ता केदार नाथ सिंह में इस न्यायालय के निर्णय में निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर था। हो सकता है कि प्रतिबंध के लागू होने की तारीख के बारे में तीसरे बयान में कुछ तथ्यात्मक विवरण पूरी तरह से सही नहीं थे। हालांकि, पूरे टॉक शो के बहाव और सभी बयानों को एक साथ देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने केदार नाथ सिंह में इस अदालत के फैसले में निर्धारित सीमा को पार कर लिया है।",
अदालत ने कहा कि कोई भी अभियोजन संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 ए आईपीसी की व्याख्या की थी और कहा था कि प्रावधान का आवेदन "अव्यवस्था, या कानून की गड़बड़ी पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति से जुड़े कृत्यों या हिंसा के लिए उकसाने तक सीमित होना चाहिए।"
अदालत ने कहा, "प्रत्येक पत्रकार केदार नाथ सिंह के संदर्भ में सुरक्षा का हकदार होगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 124 ए और 505 के तहत प्रत्येक अभियोजन को उक्त धाराओं के दायरे के अनुरूप होना चाहिए, और पूरी तरह से केदार नाथ सिंह में निर्धारित कानून के अनुरूप होना चाहिए।"
पीठ ने हालांकि इस प्रार्थना को खारिज कर दिया कि कम से कम 10 साल तक मीडिया से संबंधित रहे व्यक्ति के खिलाफ तब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए जब तक कि समिति द्वारा सुझाव के अनुसार मंजूरी नहीं दी जाती। पीठ ने कहा, यह विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण के समान होगा।
केस: विनोद दुआ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [WP(Crl) .154 of 2020]
कोरम: जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरण
सिटेशन: एलएल 2021 एससी 266
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