पांचवीं अनुसूची के तहत परिस्थितियां किसी मध्यस्थ को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए अपात्र नहीं बनाती, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि मध्यस्थ की तटस्थता से वास्तव में समझौता किया गया है: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
8 Nov 2022 1:38 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि शेड्यूल VII के विपरीत पांचवीं अनुसूची के तहत उल्लिखित परिस्थितियां किसी मध्यस्थ को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए अपात्र नहीं बनाती हैं, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि मध्यस्थ की तटस्थता से वास्तव में समझौता किया गया।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि पक्षकारों/उनके सहयोगियों के बीच दो से अधिक मध्यस्थ कार्यवाही में एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया, अवार्ड को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह करने के लिए ठोस आधार नहीं रखा जाता।
तथ्य
प्रतिवादी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपीलकर्ता को लोन दिया। अपीलकर्ता द्वारा लोन चुकाने में विफल रहने पर प्रतिवादी ने दो लोन समझौतों से उत्पन्न विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया।
एक और दो लोन समझौतों से उत्पन्न होने वाले एक ही मध्यस्थ विवाद का हवाला दिया।
सेवा के बावजूद, अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने में विफल रहा और एकतरफा कार्यवाही की गई। दोनों मध्यस्थता में मध्यस्थ ने प्रतिवादी के पक्ष में एकपक्षीय निर्णय पारित किया। अधिनिर्णय से व्यथित अपीलकर्ता ने इसे ए&सी अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी। हालांकि, कोर्ट ने उसकी आपत्ति खारिज कर दी। इसके बाद अपीलकर्ता ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ए एंड सी अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर की।
अपील के आधार
अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर इस अवार्ड को चुनौती दी:
1. मध्यस्थ ए एंड सी अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की प्रविष्टि 22 और 24 के मद्देनजर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, क्योंकि वह एक ही पार्टियों के बीच दो से अधिक मध्यस्थता में मध्यस्थ के रूप में सेवा कर रहा है और इन सभी अवसरों पर वह प्रतिवादी द्वारा नियुक्त किया गया।
2. मध्यस्थ ने अपूर्ण/अनुचित प्रकटीकरण दायर किया और उसकी नियुक्ति अधिनिय की धारा 12 आर/डब्ल्यू अनुसूची VI के खिलाफ है, क्योंकि उसने प्रतिवादी द्वारा पिछले तीन वर्षों में अन्य मध्यस्थता में अपनी नियुक्ति के तथ्य का खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, मध्यस्थ को अपनी बाद की नियुक्ति के तथ्य का खुलासा करने की आवश्यकता होती है और बाद की नियुक्ति के बारे में विवेकहीन रहना वास्तव में उसकी निष्पक्षता पर आक्षेप डालता है।
3. अधिनिर्णय भी रद्द किए जाने योग्य है, क्योंकि अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और उसे अधिनिर्णय के बारे में तभी पता चला जब इसे निष्पादन के लिए दायर किया गया।
न्यायालय द्वारा विश्लेषण
कोर्ट ने एचआरडी कॉरपोरेशन (मार्कस ऑयल एंड केमिकल डिवीजन) बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड, (2018) 12 एससीसी 471 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया कि दो से अधिक मध्यस्थता में मध्यस्थ की नियुक्ति मात्र पिछले तीन वर्षों में उसे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि यह तथ्य उपस्थित करके स्थापित नहीं किया जाता कि मध्यस्थ की तटस्थता से वास्तव में समझौता किया गया।
न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि पक्षकारों/उनके सहयोगियों के बीच दो से अधिक मध्यस्थता कार्यवाही में एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया, अवार्ड को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह करने के लिए ठोस नींव नहीं रखी जाती है।
अदालत ने माना कि अपीलकर्ताओं ने केवल पांचवीं अनुसूची की प्रविष्टि 22 और 24 के उल्लंघन के आधार पर पुरस्कार को चुनौती दी। हालांकि, उन्होंने मध्यस्थ की किसी भी कार्रवाई को साबित नहीं करने का अनुरोध नहीं किया, जो अन्यथा उसकी तटस्थता को कलंकित करता है, जिससे वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है।
इसके बाद, अदालत ने गैर-सेवा और मामले को पेश करने के अवसर से वंचित करने के संबंध में आपत्ति खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने सर्विस रिपोर्ट पर भरोसा करके उसी आपत्ति को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि यह तथ्य का सवाल है और अधिनियम की धारा 37 के दायरे में नहीं आता है। इसलिए निचली अदालत के निष्कर्ष को परेशान करने का कोई कारण नहीं है जो सबूतों की सराहना पर आधारित है।
इसी के तहत कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: भारत फाउंड्री एंड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम इंटेक कैपिटल लिमिटेड, एफएओ 145/2021।
दिनांक: 28.10.2022
अपीलकर्ता के लिए वकील: आकांक्षा कौल, मानेक सिंह और अमन सहनी। प्रतिवादी के लिए वकील: मल्लिका अहलूवालिया और सारांश गर्ग।
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