गार्जियन अपॉइंट करते समय बच्चे की उम्र और माता-पिता से अलग होने के दौरान की परिस्थितियां उसकी 'इंटेलिजेंट परेफरेंस' निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

20 Sep 2023 5:27 AM GMT

  • गार्जियन अपॉइंट करते समय बच्चे की उम्र और माता-पिता से अलग होने के दौरान की परिस्थितियां उसकी इंटेलिजेंट परेफरेंस निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जहां माता-पिता के बीच कटु संबंध हैं, वहां सबसे बुरा शिकार बच्चा होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग की उम्र और माता-पिता से अलग होने की अवधि की आसपास की परिस्थितियां उसकी 'इंटेलिजेंट परेफरेंस' पर विचार करते समय प्रासंगिक हैं।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 17 (3) का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें कहा गया कि गार्जियन अपॉइंट करते समय अदालत मामले में नाबालिग की प्राथमिकता पर विचार कर सकती है। साथ ही यह कि वह "इंटेलिजेंट परेफरेंस" बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का है।

    खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि प्रावधान "निर्देशिका भाषा में छिपा हुआ है" और अदालत को हमेशा इस बात से निर्देशित नहीं किया जा सकता कि बच्चा अपनी प्राथमिकता क्या बताता है।

    खंडपीठ ने कहा,

    “यह सामान्य ज्ञान है कि जहां पति और पत्नी के बीच संबंधों में कटुता व्याप्त हो जाती है, वहां सबसे बुरा शिकार बच्चा होता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कटु संबंधों से प्रभावित होता है। उसे अलग हुए माता-पिता के खिलाफ भी सिखाया जाता है। ऐसे बच्चे की बुद्धिमान प्राथमिकता पर विचार करते समय न केवल बच्चे की उम्र महत्वपूर्ण होती है, बल्कि अलगाव की अवधि की आसपास की परिस्थितियां और अपीलकर्ता/पिता से मिलने में अनिच्छा के बताए गए कारण भी प्रासंगिक होते हैं।”

    अदालत ने 13 साल के नाबालिग बच्चे से मिलने के अधिकार की मांग करने वाली पिता की याचिका खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने मांग की कि नाबालिग बच्चे को उनसे मिलने के लिए बच्चों के कमरे में लाया जाए।

    इस जोड़े की शादी दिसंबर 2004 में हुई और उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था। 2021 में पक्षकार अलग हो गएं और तब से बच्चे की कस्टडी विशेष रूप से मां के पास है। इसके बाद पिता ने संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 9 के तहत याचिका दायर की, जिसमें नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की गई।

    पिछले साल अगस्त में पिता को हर रविवार को बच्चे को मां के घर से लेने और दो घंटे के बाद वापस छोड़ने की अनुमति दी गई थी। 22 मई को पारित किए गए आदेश के अनुसार, फैमिली कोर्ट ने पाया कि बच्चे में पिता के साथ बैठक का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्वता है। साथ ही यह पाया कि बैठक के लिए नाबालिग को बच्चों के कमरे में पेश करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है।

    अदालत ने विवादित आदेश रद्द करते हुए कहा कि बच्चा लगभग 11 साल तक दोनों माता-पिता की संयुक्त कस्टडी में था, जो एक साथ रह रहे थे।

    खंडपीठ ने कहा,

    इन दो वर्षों में यह स्पष्ट है कि माता-पिता के बीच मतभेदों के कारण बच्चे पर भी असर पड़ा है।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह बच्चे के हित और कल्याण में नहीं है कि अगर वह केवल माता-पिता के बीच मतभेदों के कारण अपने पिता के प्यार और स्नेह के साथ-साथ मार्गदर्शन से भी वंचित हो जाता है।

    अदालत ने कहा,

    “यह तब और भी अधिक है जब लगभग दो साल पहले तक पक्षकार और बच्चे एक साथ थे। पिता कोई अजनबी नहीं बल्कि ग्यारह साल से साथ रह रहे बच्चे को अच्छी तरह जानता है। दो साल का समय अंतराल बच्चे के पूर्ण अलगाव के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, यहां तक कि वह पिता से मिलने से भी पूरी तरह विमुख हो जाए। पिता और बच्चे के बीच खोए/कम हुए स्नेह को बनाने और बहाल करने में मां की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है।”

    इसमें कहा गया कि यह बच्चे के हित और कल्याण में होगा यदि अलग हुए पिता और पुत्र के बीच सौहार्द, विश्वास और स्नेह को बहाल करने में मदद के लिए शुरू में बैठकें अदालत में आयोजित करने का निर्देश दिया जाए।

    अदालत ने कहा,

    “हम इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि बच्चे को हर पहले और तीसरे शनिवार को सायं 05:00 बजे तक अपीलकर्ता/पिता के साथ बातचीत के लिए दोपहर 03:00 बजे से कोर्ट कॉम्प्लेक्स, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली में चाइल्ड रूम में पेश किया जाए। इसके अलावा, बैठकें काउंसलर की उपस्थिति में बच्चों के कमरे में आयोजित की जाएंगी। यदि बच्चा किसी शनिवार को आने में असमर्थ है, या उक्त शनिवार को न्यायालय का अवकाश है तो बैठक अगले कार्य शनिवार को आयोजित की जाएगी, या दोनों पक्षकारों की सुविधा के मुताबिक किसी अन्य दिन बैठक की जा सकता है।”

    खंडपीठ ने मां को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी निर्देश दिया कि बच्चा अपने पिता के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते को बहाल करने में सक्षम हो।

    अदालत ने पिता को फैमिली कोर्ट के समक्ष उचित आवेदन दायर करके उक्त व्यवस्था में संशोधन की मांग करने की स्वतंत्रता दी, जब उसके और नाबालिग के बीच पर्याप्त संबंध स्थापित हो जाए।

    अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट अशोक कुम्र छाबड़ा, पवन कुमार मित्तल और सुनीता पाल उपस्थित हुए। वहीं एडवोकेट आदित्य रंजन और ज्योति राणा ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।

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