चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स जेलों से भी बदतर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे संस्थानों के संचालन में कमियों पर स्वत: संज्ञान लिया

Avanish Pathak

20 Oct 2023 7:40 PM IST

  • चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स जेलों से भी बदतर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे संस्थानों के संचालन में कमियों पर स्वत: संज्ञान लिया

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स के संचालन में कमियों के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की।

    जस्टिस अजय भनोट द्वारा किए गए निरीक्षण में, पूरे उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स के संचालन में कई कमियां सामने आईं, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उक्त घरों में रहने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों को उलझाती है।

    चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने यह देखते हुए कि बच्चों को छोटी और तंग जगहों पर रहना पड़ता है, कहा-

    “रहने की स्थिति बच्चों के समग्र विकास में बाधा बनेगी। जैसा कि हमने देखा है, स्थितियाँ जेलों से भी बदतर हैं। यह न्यायालय राज्य की ओर से इस तरह की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस न्यायालय की किशोर न्याय और POCSO समिति द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार से बच्चों को भीड़भाड़ वाले घरों पर्याप्त सुविधाओं के साथ अधिक विशाल स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए उपाय करने के ‌लिए कहा गया है।

    राज्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अंतरिम उपाय के रूप में राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन बच्चों को बड़े और अधिक विशाल घरों में स्थानांतरित करना चाहिए जिनमें सुविधाएं हों।

    न्यायालय ने कहा कि ऐसे घरों में बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है और इन घरों के लिए बजट आवंटन में वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है।

    बच्चों की शिक्षा के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि शिक्षा सुविधाओं को उन्नत करने की आवश्यकता है और कर्मचारियों और शिक्षकों को "अटूट सतर्कता" के साथ बच्चों के प्रदर्शन का निरीक्षण करना होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा को उन्नत किया जाए। इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया कि लड़कियों के बढ़ते वर्षों में उनकी मदद के लिए विशेष महिला परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाए।

    चूंकि बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, न्यायालय ने कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों के अधिकारों को पूरा किया जाए।

    कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों को उनके घरों के आसपास के प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला दिलाने की कवायद करे।

    इसके अलावा, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, यूपी सरकार मामले में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के निर्देश जारी किए गए, जिसमें विशेष रूप से यूपी राज्य में सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न श्रेणियों के ऑब्जर्वेशन होम की संख्या पर प्रकाश डाला जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसे संस्थानों में रहने वाले विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का खुलासा अदालत के समक्ष किया जाए।

    6 नवंबर को मामले को सूचीबद्ध करते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में कोर्ट अगली तारीख पर उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकता है।


    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story