‌शिकायत राजनीति से प्रेरितः कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन साल के बच्चे पर ट्वीट के मामले में WBCPCR की ओर से शुभेंदु अधिकारी को दी गई नोटिस पर रोक लगाई

Avanish Pathak

5 Feb 2023 7:30 AM IST

  • ‌शिकायत राजनीति से प्रेरितः कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन साल के बच्चे पर ट्वीट के मामले में WBCPCR की ओर से शुभेंदु अधिकारी को दी गई नोटिस पर रोक लगाई

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तीन साल के बच्चे के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने के मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी।

    13 नवंबर, 2022 को अधिकारी ने संबंधित तीन साल के बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एक ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर पर तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी के बेटे की जन्मदिन की पार्टी का जिक्र था।

    ट्वीट में अधिकारी ने बिना किसी व्यक्ति का सीधे नाम लिए "कोयला भाईपो का बेटा" [कोयला भाई] वाक्यांश का इस्तेमाल किया।

    ट्वीट की सामग्री इस प्रकार थी-

    “आज रात ताज बंगाल में भव्य समारोह !!! कोयला भाईपो के बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मियों, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को तैनात किया गया है। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं।

    यह आरोप लगाते हुए कि ट्वीट ने तीन साल के बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन किया है, पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक सलाहकार ने दर्ज शिकायत के आधार पर 18 नवंबर, 2022 को अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसे 7 फरवरी, 2023 को सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया।

    कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाते हुए जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा कि ट्वीट में उल्लिखित व्यक्तियों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है और कोई भी व्यक्ति जो बंगाल की राजनीति से अनजान है, वह ट्वीट के निहितार्थ को समझने में सक्षम नहीं होगा।

    "हालांकि, ट्वीट में "कोयला भाईपो" के बेटे का उल्लेख है, ट्वीट में उल्लिखित व्यक्तियों की पहचान (राज्य में रहने वाले लोगों की किसी भी स्पष्ट धारणा को न देखते हुए) का खुलासा नहीं किया गया है। परीक्षण यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाला और राज्य की राजनीति से परिचित व्यक्ति या यहां तक कि राज्य के बाहर रहने वाले लोग उस व्यक्ति की पहचानेंगे, जिसे ट्वीट में चित्रित किया गया है, बल्कि यह है कि ट्वीट, वास्तव में बिना कोई भी राजनीतिक धारणा किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करेगी और किसी और की ओर नहीं। अपने आप में यह नहीं माना जा सकता है कि ट्वीट से बच्चे की पहचान उजागर हुई है।”

    न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिकारी के फॉलो-अप ट्वीट में उत्तर कोरिया की राजनीतिक हस्तियों के साथ-साथ "ममता पुलिस" का उल्लेख है और ट्वीट में कहीं भी एक बच्चे का उल्लेख नहीं है और इस प्रकार दूसरे ट्वीट की सामग्री को मूल ट्वीट को पूरक करने और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (अधिनियम) और पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2012 के दायरे में शामिल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

    ज‌स्टिस भट्टाचार्य ने फैसले में कहा कि विचाराधीन ट्वीट विशेष रूप से बच्चे के खिलाफ निर्देशित नहीं है और यह अधिनियम के तहत बच्चे के किसी भी अधिकार के उल्लंघन के लिए सोच समझकर और जानबूझकर किया गया कार्य नहीं है।

    इस बात पर जोर देते हुए कि आयोग के पास दर्ज की गई शिकायत राजनीति से प्रेरित है, कोर्ट ने टिप्पणी की, “..शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जहां मुख्य रूप से राज्य के दो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंद्विता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।”

    इस प्रकार, न्यायालय ने मामले की सुनवाई होने तक आक्षेपित कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी। विरोध में हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर दायर करने का आदेश दिया गया था और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

    मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होनी है।

    केस टाइटल: सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग व अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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