छोटा राजन ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'स्कूप' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया
Shahadat
2 Jun 2023 12:13 PM IST
गैंगस्टर छोटा राजन ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'स्कूप' के निर्माताओं के खिलाफ कथित रूप से उसे बदनाम करने और उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।
राजन ने निर्माता माचिस शॉट्स एलएलपी, लेखक हंसल मेहता और नेटफ्लिक्स इंडिया को मुकदमे में प्रतिवादी बनाया।
वादी के अनुसार,
"उक्त ट्रेलर की सामग्री पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है और जनता के बीच सनसनी पैदा करने के कमजोर प्रयास के साथ प्रसारित की जा रही है, जिससे अभियोगी के नाम, छवि और/या संदर्भ के अनधिकृत उपयोग से लाभ प्राप्त किया जा सके। प्रतिवादी गंभीर कानूनी निहितार्थों के लिए उत्तरदायी हैं।"
वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद राजन को 9 अन्य लोगों के साथ अपराध रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की मौत के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसे 2011 में गोली मार दी गई थी। पत्रकार और राजन के सह-आरोपी जिग्ना वोरा को बरी कर दिया गया था। नेटफ्लिक्स सीरीज़ वोरा के संस्मरण 'बिहाइंड बार्स इन बायकुला: माई डेज़ इन प्रिज़न' से प्रेरित है।
वादी के अनुसार, राजन को उसकी पत्नी ने सीरीज के बारे में सतर्क किया, जो ट्रेलर रिलीज होने के बाद के सामने आई थी। वाद में कहा गया कि ट्रेलर में उसके नाम, छवि और कथित आवाज के विभिन्न संदर्भ दिए गए हैं और उसे डे की मौत के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है। राजन ने वाद में दावा किया कि ट्रेलर की सामग्री झूठी और भ्रामक है और निर्माता उसके नाम और छवि का उपयोग करके सनसनी पैदा करना और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
राजन ने आरोप लगाया कि हालांकि सीरीज में अन्य व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन उसका असली नाम जानबूझकर प्रचार और लोकप्रियता के लिए और वेब सीरीज को सनसनीखेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वादी के अनुसार, यह हाईकोर्ट के समक्ष उसकी अपील सहित विभिन्न अदालती मामलों में उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा कर रहा है।
राजन ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी बिना सहमति के उनका उपयोग करके और अदालत के समक्ष लंबित मामले की कहानी से उन्हें जोड़ने का प्रयास करके उसके नाम और छवि पर एकाधिकार कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रतिवादी सजा के खिलाफ उसकी अपील की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।
वादी के अनुसार, इससे उसकी निजता पर हमला हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा, नाम, समानता, आवाज, व्यवहार और अन्य प्रमुख विशेषताओं सहित व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राजन ने यह भी आशंका व्यक्त की कि उक्त वेबसीरीज के ट्रेलर से पैदा होने वाली नाकारात्मक राय और टिप्पणियों से उसका और उसके परिवार का जीवन खतरे में है।
इसलिए राजन ने नेटफ्लिक्स और किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से ट्रेलर को हटाने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा मांगी और प्रतिवादियों को उसके नाम, छवि और व्यक्तित्व का शोषण करने या उनका कोई संदर्भ देने से रोकने की भी मांग की।
राजन ने प्रतिवादियों को वेब-सीरीज़ और इसके ट्रेलर को नेटफ्लिक्स, थिएटर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी। उसने प्रतिवादियों को आर्ट, इंटरव्यू, या संचार के किसी भी काम में उसके कानूनी मामलों और उसके साथ-साथ उसके परिवार के जीवन का कोई भी संदर्भ देने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी।
राजन ने एक (1) रुपये का हर्जाना, या प्रतिवादियों को श्रृंखला से अर्जित किसी भी राशि को जमा करने का निर्देश देने की मांगा की, जो सार्वजनिक भलाई के लिए उपयोग किया जा सकता है।
राजन ने सभी सामानों, लेखों, डीवीडी, सीडी, प्रिंट और वेब सीरीज और उसके ट्रेलर की किसी भी अन्य कॉपी के साथ-साथ स्क्रिप्ट की किसी भी कॉपी और सीरीज के विवरण वाली किसी भी अन्य सामग्री को नष्ट करने की मांग की।
उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित बिना शर्त माफी मांगी कि प्रतिवादियों ने बिना किसी सत्यापन और सहमति के उनकी छवि, व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया।
न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की अवकाश पीठ शुक्रवार 2 जून को इस मुकदमे की सुनवाई करेगी।
केस टाइटल- राजेंद्र सदाशिव निकल्जे उर्फ छोटा राजन बनाम माचिस शॉट्स एलएलपी और अन्य।