पीड़ित की जाति का ज्ञान एससी/एसटी अधिनियम को आकर्षित नहीं करता, जब तक कि जाति की पहचान के आधार पर अपराध नहीं किया जाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

27 Sept 2022 12:45 PM IST

  • पीड़ित की जाति का ज्ञान एससी/एसटी अधिनियम को आकर्षित नहीं करता, जब तक कि जाति की पहचान के आधार पर अपराध नहीं किया जाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया

    Chhattisgarh High Court

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल इसलिए कि आरोपी को पीड़ित की जाति पहचान पता है, उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसमें कहा गया कि पीड़ित पक्ष को यह दिखाने के लिए अलग-अलग सबूत देने होंगे कि हिंसा का कार्य पीड़ित के खिलाफ जाति आधारित पूर्वाग्रह के कारण हुआ।

    जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने टिप्पणी करते हुए कहा:

    "हालांकि यह माना जा सकता है कि अपीलकर्ता जानता है कि पीड़ित अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है और आरोपी व्यक्ति एक ही गांव के निवासी है, लेकिन केवल उसी के बारे में ज्ञान को दोषसिद्धि का आधार नहीं कहा जा सकता। अपराध और इसे अभियोजन पक्ष द्वारा अलग-अलग सबूत पेश करके साबित करना पड़ा है।"

    अदालत विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता भोलाराम और रामकुमार के खिलाफ पारित दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने नौवीं कक्षा की एक छात्रा पीड़िता को अनुसूचित जनजाति का सदस्य जानकर उसे प्रताड़ित किया और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के आधार पर पुलिस ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 354, 363 और एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत आरोप पत्र दायर किया।

    अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध का गठन नहीं होता, क्योंकि यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है। जहां तक ​​वैकल्पिक आरोप का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने पीड़िता को संभोग के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण किया। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध नहीं बनता।

    अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोप के संबंध में अपीलकर्ताओं ने पाटन जमां वाली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन द्वारा "अलग सबूत" को यह दिखाने के लिए कि आरोपी ने जाति के आधार पर अपराध किया है , साबित करना जरूरी है।

    उपरोक्त प्रस्तुतियों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने कहा,

    "वे (अपीलकर्ता) जानते हैं कि पीड़ित अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है... लेकिन केवल उसी के ज्ञान को दोषसिद्धि का आधार नहीं कहा जा सकता ... ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जनजाति समुदाय की सदस्य है... पीड़ित पक्ष की ओर से कोई अलग सबूत नहीं है..."

    तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई। साथ ही आईपीसी की धारा 341 और 354 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।

    केस टाइटल: जगसेन बनाम राज्य

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story