छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन होम में 'अप्राकृतिक परिस्थितियों' में मरने वाले किशोर की मां को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया
Brij Nandan
15 July 2023 11:09 AM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक किशोर अपराधी की मां को 1 लाख रुपए मुआवज़ा देने का आदेश दिया है, जिसकी एक ऑब्जर्वेशन होम में हिरासत में रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।
दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने अजब सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में शीर्ष अदालत द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी का हवाला दिया।
कोर्ट ने कहा,
“जब ऐसी मौतें होती हैं, तो केवल आम जनता ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि हिरासत में रखे गए लोग भी जिम्मेदार होते हैं; वे उन अदालतों के प्रति भी ज़िम्मेदार हैं जिनके आदेशों के तहत वे ऐसी हिरासत रखते हैं।''
याचिकाकर्ता के बेटे को पुलिस ने 19.07.2019 को आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मृतक के आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), बिलासपुर ने उसे किशोर पाया और 26.07.2019 को उसे ऑब्जर्वेशन होम , बिलासपुर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
दिनांक 27.07.2019 को मृतक को वेंटीलेटर की लोहे की रॉड पर गमछा से लटका हुआ पाया गया। इसके बाद मृतक के माता-पिता ने ऑब्जर्वेशन होम में किशोर बंदियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत एसपी बिलासपुर से की। जब शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने आईजी बिलासपुर के समक्ष दूसरी शिकायत दर्ज कराई।
याचिकाकर्ता के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है जो सीजेएम, बिलासपुर द्वारा की गई न्यायिक जांच से प्रमाणित हुआ, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों, जेल अधिकारियों, अधिकारियों की ओर से गंभीर अनियमितताएं और अवैधताएं थीं।
यह भी आरोप लगाया गया कि जब मृतक अपने खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले में ऑब्जर्वेशन होम में था, तो उसने अपने माता-पिता से भी शिकायत की थी कि स्टाफ के सदस्य शारीरिक शोषण करते थे। ऐसे में मांग की गई कि सभी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया जाए और याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए।
राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया, लेकिन निष्पक्ष रूप से कहा कि मृतक के मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत नियमों के अनुपालन में कुछ अनियमितताएं हैं।
कोर्ट ने सीजेएम, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत न्यायिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसे देखने के बाद, यह विचार आया कि मृतक को बुनियादी सुविधाओं के बिना चेंजिंग रूम में अकेले रखा गया था, जो जेजे अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है।
इसलिए, अधिकारियों और प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने राज्य को उसे ऑर्डर की तारीख से छह महीने के भीतर 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देना उचित समझा।
अदालत ने यह भी आदेश दिया,
"यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी अधिकारियों को जेजे अधिनियम के तहत प्रदान किए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, और मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और तदनुसार आदेश देना चाहिए।"
केस टाइटल: अनीता यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।
केस नंबर: डब्ल्यूपीसीआर नंबर 1180 ऑफ 2019
आदेश दिनांक: 11 जुलाई, 2023
याचिकाकर्ता के वकील: प्रियंका शुक्ला, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के वकील: सतीश चंद्र वर्मा, महाधिवक्ता और साथ में चंद्रेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त एजी
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