छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फेसबुक पर पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणियों को शेयर करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

Brij Nandan

8 Aug 2022 2:32 AM GMT

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फेसबुक पर पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणियों को शेयर करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने फेसबुक पर पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad) पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की टिप्पणियों को शेयर करने के आरोपी नागेंद्र पटेल को जमानत दी।

    जस्टिस रजनी दुबे की खंडपीठ ने पटेल को 25,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि को एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

    लाइव लॉ द्वारा एक्सेस की गई एफआईआर के अनुसार, पटेल के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने फेसबुक पर पैगंबर मुहम्मद और इस्लाम धर्म के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची।

    शफीक अहमद नाम के व्यक्ति के कहने पर एफआईआर आईपीसी की धारा 295-ए, 504, 505 और आई.टी. की धारा 67 के तहत दर्ज की गई थी। आरोप लगाया कि पटेल द्वारा की गई टिप्पणी के कारण, पूरे मुस्लिम समाज में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है।

    10 जून 2022 की एफआईआर में अहमद ने यह भी कहा कि पटेल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा मुस्लिम समुदाय द्वारा एक आंदोलन का आयोजन किया जाएगा।

    प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, पटेल को 10 जून, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए, उसने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अभी-अभी फॉरवर्ड किए गए संदेश पोस्ट किए और पोस्ट की सामग्री उनका व्यक्तिगत विचार नहीं है बल्कि, किसी अन्य व्यक्ति (नूपुर शर्मा) का भी विचार है।

    इसलिए, आवेदक ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि आवेदक का किसी के धार्मिक विश्वास को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और वह 10.06.2022 से जेल में है, और निकट भविष्य में उनके मामले का फैसला होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन जमानत पर जारी किया जा सकता है।

    गौरतलब है कि 27 मई को टाइम्स नाउ में ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर एक चैनल डिबेट के दौरान शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

    केस टाइटल - नागेंद्र पटेल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [एमसीआरसी नंबर 5727 ऑफ 2022]

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