छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन तलाक कहने के आरोपी व्यक्ति की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
Shahadat
28 Jun 2023 4:45 PM IST

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी शादी को खत्म करने के लिए अपनी पत्नी को 'तलाक-ए-बिद्दत' कहने के आरोपी मुस्लिम व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें तीन तलाक कहने पर सजा का प्रावधान है।
अपनी गिरफ्तारी की आशंका से आरोपी ने अग्रिम जमानत देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए यह लगातार दूसरी अर्जी दाखिल की।
अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया कि प्रथम जमानत आवेदन की सुनवाई के समय विपक्षी द्वारा कुछ तथ्य छिपाए गए। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जांच एजेंसी द्वारा गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं और उनके बयान से एफआईआर की वास्तविकता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
यह भी तर्क दिया गया कि 'खुला तलाक' आरोपी द्वारा नागपुर के इस्लामिक कोर्ट से भेजा गया और शिकायतकर्ता-पत्नी के खिलाफ कोई 'तलाक-ए-बिद्दत' नहीं सुनाया गया।
दूसरी ओर, राज्य ने याचिका का विरोध किया और कहा कि अग्रिम जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार नहीं है। इस प्रकार, क्रमिक दलीलें सुनवाई योग्य नहीं हैं।
मोहम्मद शमीम खान बनाम झारखंड राज्य और राज बहादुर सिंह बनाम यूपी राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, 2022 लाइव लॉ (एबी) 493 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शमीम खान ने पहली अर्जी खारिज होने के बाद दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी दायर करने की प्रथा की निंदा की थी।
न्यायालय ने राज बहादुर सिंह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणी पर भी जोर दिया,
“यदि एक्ट की धारा 439 के तहत आरोपी की जमानत अर्जी एक बार खारिज कर दी जाती है तो वह पहले की जमानत अर्जी और बाद की जमानत अर्जी के बीच तथ्यात्मक स्थिति में पर्याप्त बदलाव के आधार पर दूसरी और लगातार जमानत अर्जी दायर कर सकता है, लेकिन दूसरी और लगातार जमानत अर्जी दाखिल करने पर एक ही तथ्य पर नए तर्क और नए मोड़ के आधार को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता... एक्ट की धारा 439 आरोपी के संवैधानिक अधिकार से संबंधित है जबकि धारा 438 उसके वैधानिक अधिकार से संबंधित है। बेईमान आरोपियों के कहने पर धारा 438 के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह भी देखते हुए कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चूंकि पहली अग्रिम जमानत अर्जी योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई, अदालत ने दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई योग्य न बताते हुए खारिज कर दिया।
केस टाइटल: मोहम्मद हुशाम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
केस नंबर: एमसीआरसीए नंबर 652/2023
आदेश दिनांक: 16 जून, 2023
आवेदक के वकील: उत्तम पांडे और राज्य के लिए वकील: गगन तिवारी, सरकारी वकील
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