छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के तहत 'आवास' में कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं होने वाली कोई भी भूमि शामिल: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Shahadat
22 Sept 2022 11:56 AM IST

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम, 2011 के तहत 'आवास' की परिभाषा में ऐसी कोई भी भूमि शामिल है, जिसका उपयोग किसी कृषि कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है।
जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने कहा:
"इस पहलू पर भी कोई विवाद नहीं कि यदि कानून के प्रावधानों को अंग्रेजी भाषा से समझने या व्याख्या करने में कोई अस्पष्टता है तो उक्त प्रावधान के हिंदी संस्करण से सहायता ली जा सकती है। यह उक्त का हिंदी संस्करण है। प्रावधान जिसे अधिक प्रामाणिक और स्वीकार्य माना जाएगा। "आवास" की परिभाषा का सादा पठन विशेष रूप से हिंदी में स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवास की परिभाषा में ऐसी कोई भी भूमि शामिल है, जिसका उपयोग किसी भी कृषि कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है।"
अदालत ने आगे कहा कि आवास की परिभाषा को अधिनियमित करते हुए कानून में सांसदों द्वारा वर्गीकरण किया गया है।
कोर्ट ने कहा:
"उपरोक्त वर्गीकरण स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि 2011 के अधिनियम को आकर्षित करने के उद्देश्य से जो कुछ भी आवश्यक है वह किसी भी भवन या भवन के हिस्से के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के बीच लिखित रूप में लीज डीड है, चाहे वह किसी भी इमारत के लिए हो। आवासीय या गैर आवासीय उद्देश्य और इसमें कोई भी भूमि शामिल होगी, जिसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह भी है कि खुली भूमि के संबंध में भी जो अन्यथा कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जा रही है, यदि किराए पर दी गई है तो पट्टा और मकान मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता होने के कारण उक्त खुली भूमि भी 2011 के अधिनियम के तहत आवास की परिभाषा के अंतर्गत आती है।"
अदालत ने अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपने फैसले में टिप्पणियां कीं। ट्रिब्यूनल ने फरवरी, 2020 में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रायपुर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। भूमि के टुकड़े से संबंधित विवाद सुरेश कुमार गोयल नाम के व्यक्ति ने याचिकाकर्ता सौरभ फ्यूल्स के मालिक जगदीश प्रसाद यादव को किराए पर पट्टे पर दिया। जब 2018 में लीज की अवधि समाप्त हो गई तो गोयल ने याचिकाकर्ता को 2011 के अधिनियम के तहत बेदखली का नोटिस जारी किया। चूंकि यादव ने उस जमीन को बेदखल करने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट विकसित किया था, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि खंडपीठ ने पहले के फैसले में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा,
"छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2011 का पालन न करना या उस मामले के लिए पक्षकारों के बीच समझौता अधिनियम के अनुसार नहीं होगा। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के समक्ष अपने आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए कानून के तहत होगा।"
अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मामले में आवश्यक पक्ष है, यह कहते हुए कि गोयल और यादव के बीच रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड निष्पादित की गई।
अदालत ने कहा,
"किसी भी समय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कहीं भी शामिल नहीं था।"
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच किया गया डीलरशिप समझौता, लीज या रेंट एग्रीमेंट के मामले में ज्यादा प्रासंगिक नहीं होगा।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अप्रैल, 2018 में पक्षकारों के बीच लीज एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता के पास उक्त संपत्ति पर किसी भी दावे का दावा करने का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है।
केस टाइटल: मेसर्स सौरभ फ्यूल्स बनाम सुरेश कुमार गोयल
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