छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गवाह संरक्षण योजना के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

4 Jun 2021 6:48 AM GMT

  • छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गवाह संरक्षण योजना के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मौत हत्या मामले में एक गवाह को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पहलवान सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय कुमार आरोपी हैं।

    न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया:

    "मैं एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता हूं कि यदि याचिकाकर्ता दिल्ली का कोई पता देता है, तो दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह गवाह संरक्षण योजना के तहत उसके आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने तक सुरक्षा प्रदान करे।"

    अदालत मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अपने और अपने परिवार के लिए गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा की मांग करने वाले एक गवाह द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

    दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 308, 365, 325, 323, 341,506, 188, 269, 34 और 120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है।

    कथित तौर पर, सागर प्रतिष्ठित छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहा था। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा उन पर कथित रूप से हमला किया गया था। इस हमले में सागर की मृत्यु हो गई थी, जबकि उसके दो दोस्त घायल हो गए थे।

    याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने राज्य को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उक्त योजना के तहत याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "इस स्तर पर, विवाद में जाए बिना मैं प्रतिवादी / राज्य को गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत सक्षम प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश से पहले आज से एक सप्ताह के भीतर कदम उठाने का निर्देश देता हूं।"

    दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के मामले में सुशील कुमार और अजय कुमार के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को ठुकराते हुए बुधवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    मामले के सिलसिले में दोनों को चार दिन की और पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अदालत ने इससे पहले दोनों आरोपियों को 12 दिन की पुलिस हिरासत में लेने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद 23 मई को दो से छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

    शीर्षक: अमित कुमार बनाम राज्य

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