छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस- दिल्ली कोर्ट ने कॉलेज एग्जाम में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली आरोपी पहलवान की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

29 Sept 2021 1:42 PM IST

  • छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस- दिल्ली कोर्ट ने कॉलेज एग्जाम में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली आरोपी पहलवान की याचिका खारिज की

    दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की कथित हत्या के मामले में कॉलेज एग्जाम देने के उद्देश्य से पहलवान अनिरुद्ध दहिया द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने यह देखने के बाद आदेश पारित किया कि मामले में आरोपी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है और सभी आरोपियों के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया।

    दहिया ने हरियाणा स्थित एक कॉलेज में बी.पी.एड पाठ्यक्रम के लिए उसकी परीक्षा के मद्देनजर 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

    इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि 29 सितंबर से शुरू होने वाले चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "आवेदक/आरोपी और पीड़ित एक ही बिरादरी और इलाके से हैं और दुश्मनी के कारण वर्तमान आवेदक के जीवन की भी आशंका है। अन्यथा भी राज्य के लिए अतिरिक्त पीपी प्रस्तुत करना कि आवेदक को प्रवेश पत्र के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए था। यदि वह उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल होना चाहता है तो ऑनलाइन परीक्षा देना भी इस स्तर पर स्वीकार्य है।"

    अदालत ने आदेश दिया,

    "अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए मुझे यह आवेदक को अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है, इसलिए अंतरिम जमानत देने के लिए वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।"

    पिछले महीने एक अदालत ने इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 12 अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में संज्ञान लिया था।

    दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 308, 365, 325, 323, 341,506, 188, 269, 34 और 120बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

    प्रतिष्ठित छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे सागर की चार मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा कथित रूप से मारपीट के बाद मौत हो गई, जबकि उनके दो दोस्त घायल हो गए थे।

    दिल्ली की एक अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद कुमार वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    शीर्षक: राज्य बनाम सुशील कुमार आदि

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