छठ पूजा 2022: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता द्वारा समर्थित समूह को अनुमति देने से इनकार करने वाला बीएमसी आदेश रद्द किया

Shahadat

28 Oct 2022 10:18 AM IST

  • छठ पूजा 2022: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता द्वारा समर्थित समूह को अनुमति देने से इनकार करने वाला बीएमसी आदेश रद्द किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30-31 अक्टूबर को घाटकोपर, मुंबई में छठ पूजा आयोजित करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) समर्थित संगठन को दी गई अनुमति रद्द करने के बीएमसी के फैसले को निरस्त कर दिया। अदालत ने बीएमसी द्वारा समर्थित अन्य धर्मार्थ संगठन अटल सामाजिक संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान को अनुमति देने के बीएमसी के फैसले को भी पलट दिया।

    जस्टिस एनजे जमादार और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी द्वारा एनसीपी पार्षद राखी जाधव के नेतृत्व वाले संगठन दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडल को दी गई अनुमति समय से पहले है। इसलिए अटल को बाद में दी गई अनुमति बरकरार नहीं रह सकी।

    इसने दुर्गा परमेश्वरी को दी गई बीएमसी की अनुमति को बहाल कर दिया और उन्हें शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस को कल तक उनके एनओसी आवेदन पर फैसला करने का आदेश दिया।

    याचिका में कहा गया,

    "याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।"

    नियमित पीठ के समक्ष बहस करते हुए याचिकाकर्ताओं ने पहले व्हाट्सएप ग्रुप में हुई चैट की ओर इशारा किया, जिससे यह प्रदर्शित किया जा सके कि पुलिस ने जानबूझकर अनुमति देने से इनकार किया था। अटल सामाजिक संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान के वकील अमोघ सिंह ने तर्क दिया कि विभिन्न प्राधिकरणों से उनकी सभी अनुमतियां हैं, इसलिए उनकी अनुमति को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को बीएमसी से केवल प्रारंभिक अनुमति दी गई, जो आगे की मंजूरी प्राप्त करने के अधीन है, जिसे वे प्राप्त करने में विफल रहे।

    याचिकाकर्ता दुर्गा मरमेश्वरी सेवा मंडल और इसके ट्रस्टियों ने 25 जुलाई को घाटकोपर में आचार्य मैदान में छठ पूजा सहित विभिन्न आयोजनों के लिए कृत्रिम तालाब के निर्माण की अनुमति मांगी, जिसे प्रदान किया गया। स्थानीय बीएमसी वार्ड ने अगले महीने ही अनुमति दे दी।

    विभिन्न आयोजनों के जश्न के बाद याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने 14 अक्टूबर, 2022 को कृत्रिम तालाब के निर्माण के लिए बीएमसी की अनुमति मांगी। लेकिन उन्हें कथित तौर पर यातायात और अग्निशमन विभाग से एनओसी से इनकार कर दिया गया। इस संबंध में 18 अक्टूबर, 2022 तक सहायक अधीक्षक उद्यान (बीएमसी) से एनओसी की प्रतीक्षा की गई थी।

    उन्होंने कहा कि इस बीच, बीएमसी (एन वार्ड) के सहायक आयुक्त ने याचिकाकर्ताओं को पत्र लिखकर 19 अक्टूबर, 2022 को अनुमति रद्द कर दी।

    याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय राजनेता (भाजपा नेता) बालचंद्र शिरसाट ने अटल सामाजिक संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान के लिए बीएमसी को लिखा और उन्हें समान अनुमति दी गई।

    याचिका में कहा गया,

    "प्रतिवादी नंबर दो (वार्ड अधिकारी) का ऐसा निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। प्रतिवादी नंबर दो का पक्षपातपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आचरण भी पत्र की सामग्री में परिलक्षित होता है।" साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

    इसलिए याचिका में निर्देश देने की मांग की गई कि बीएमसी का उन्हें मना किया जाए और अलाट की अनुमति को अमान्य कर दिया जाए। इसके अलावा, राज्य और पुलिस को याचिकाकर्ताओं को एनओसी प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

    केस टाइटल: दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडल और अन्य बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम और अन्य

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